मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में जिले के 476 जोडे़ लाभान्वित होंगे

हरिशंकर सोनी

सुल्तानपुर. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में जिले के 476 जोडे़ लाभान्वित होंगे-प्रभारी डी.एम सुलतानपुर प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी रामयज्ञ मिश्र ने बताया कि शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह के शादी अनुदान हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की गयी है। यह योजना समाज के सभी वर्गों यथा अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग  के लिये लागू है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में जनपद के 476 जोडो़ को लाभान्वित करने हेतु लक्ष्य आवंटित किया गया है। जिसके लिये 166.60 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की गयी है

प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 तथा नगर क्षेत्र हेतु 56480 वार्षिक के अन्तर्गत होनी चाहिये। शादी की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक हो। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम के आयोजन हेतु नगरीय निकाय(नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत), क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिकृत होंगी। उन्होंने बताया कि कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में 20 हजार रूपये की धनराशि अन्तरित की जायेगी, किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में सहायता राशि 25 हजार रूपये होगी। विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामाग्री (कपड़े, बिछिया, पायल चांदी के तथा 07 बरतन) 10 हजार रूपये किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में यह धनराशि 05 हजार रूपये होगी।

उन्होंने बताया कि सामाग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु 05 हजार रूपये प्रति जोड़ा ग्रामीण /शहरी निकाय स्तर पर गठित विवाह समिति को दिया जायेगा। इस प्रकार एक जोड़े पर कुल 35 हजार रूपये की धनराशि का व्यय भार आयेगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम् 10 जोड़े आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु गठित विवाह समिति स्वयंसेवी संस्थाओं तथा समाज के सम्भ्रांत व्यक्तियों से भी दान स्वरूप धनराशि प्राप्त कर सकती है। जिसका विवरण सम्बन्धित विवाह समिति द्वारा अलग से रखा जायेगा प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति तथा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में दरों के निर्धारण की समिति गठित की गयी है

प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में सभी ब्लाकों को तीन-तीन कार्यक्रम , नगर पालिका परिषद को दो  कार्यक्रम तथा नगर पंचायतों को एक-एक कार्यक्रम का लक्ष्य आवंटित करते हुये 15 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य सामूहिक विवाह तिथि का निर्धारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि वे योजना के प्रचार  हेतु पम्पलेट तैयार कर सभी उपजिलाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों को प्रचार प्रसार हेतु उपलब्ध करायें। कार्यक्रम का संचालन करते हुये समाज कल्याण अधिकारी आर.सी.दूबे ने योजना के बारे में सभी को विस्तार से जानकारी दी। बैठक में उपजिलाधिकारी सदर प्रमोद पाण्डेय, कादीपुर प्रिया सिंह, लम्भुआ दिनेश कुमार गुप्ता, बल्दीराय चन्द्रशेखर मिश्र, जिला सूचना अधिकारी आर.बी.सिंह, खण्ड विकास अधिकारी व सम्बन्धित उपस्थित थे।

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