बिहार में अब खुली सिगरेट की बिक्री पर लगा प्रतिबंध,पकडे जाने पर होगी कोटपा के तहत कार्यवाही

 राज्य स्वास्थ्य समिति ने जारी किया निर्देश

सुमित भगत ( सन्नी )

पटना : राज्य में खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है. सूबे में तंबाकू नियंत्रण  कार्यक्रम को मजबूती देने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक लोकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। इस संबंध में सभी जिला जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेज दिया गया है. जिलाधिकारी जिला तंबाकू नियंत्रण समिति के अध्यक्ष होते हैं. राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक  श्री सिंह ने सभी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को भेजे पत्र में कहा है कि जिले में गठित छापामार दल के माध्यम  से खुली सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया जाये. जो इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कोटपा के तहत कार्रवाई होगी. ।

मालूम को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य तंबाकू नियंत्रण समिति  की छठी बैठक में खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने का  निर्णय लिया था। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा सात के तहत सभी तरह के उत्पाद  के पैकेट पर 85 प्रतिशत भाग पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य है। बिना इसके तंबाकू उत्पाद बेचा नहीं जा सकता. खुले सिगरेट की बिक्री में इसका उल्लंघन हो रहा है. तंबाकू नियंत्रण में कार्यक्रम में राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक  मिश्रा के अनुसार देश में करीब 78 से 80 प्रतिशत खुली सिगरेट ही बेची जा रही है.।

खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाकर बच्चों व किशोरों को  सिगरेट की लत से बचाया जा सकता है। देश में हरेक साल 12  लाख लोगों की मौत तंबाकू  जनित बीमारियों से हो रही है.अगर इस पर रोक नहीं लगी तो यह संख्या आनेवाले समय में दोगुनी हो जाएगी.  बिहार में 53.5 फीसदी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं.  इसमें 9 प्रतिशत लोग धूम्रपान करते है।  बिहार के अलावा 11 राज्यों में खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध हैं.

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