पत्र सूचना शाखा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0
तारिक खान
जनपद महोबा की चरखारी एवं कुलपहाड़ तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित
राजस्व विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत
जिलाधिकारी को सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों के प्रभावित
व्यक्तियों/कृषकों के लिए राहत कैम्पों के संचालन का निर्देश
पशुओं हेतु आवश्यकतानुसार राहत कैम्प संचालित किये जाएंगे
प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को राज्य आपदा मोचक निधि से राहत सहायता प्रदान की जाएगी
लखनऊ: 26 मार्च, 2018
राज्य सरकार द्वारा जनपद महोबा की 02 तहसीलों चरखारी एवं कुलपहाड़ को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। यह कार्रवाई राज्य सूखा अनुश्रवण समिति की संस्तुति के क्रम में की गयी है। इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा शासनादेश भी निर्गत कर दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि निर्गत शासनादेश में जनपद महोबा के जिलाधिकारी को सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों के प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों की राहत के लिए विभिन्न विभागों के सहयोग से राहत कैम्पों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इन कैम्पों में वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित बच्चों को आवश्यकतानुसार सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। पशुओं हेतु भी आवश्यकतानुसार पशु राहत कैम्प संचालित किये जाएंगे। इनमें चारे की व्यवस्था, पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था, टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी।
शासनादेश में जनपद महोबा के जिलाधिकारी को सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों में प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को राज्य आपदा मोचक निधि से राहत सहायता भी प्रदान करने के लिए कहा गया है। इसके तहत, आपात स्थिति में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषक, जिनकी फसल 33 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें भारत सरकार के मानक के अनुसार कृषि निवेश अनुदान का वितरण किया जाएगा। साथ ही, सूखे की स्थिति पर सतर्क दृष्टि रखते हुए इससे निपटने के लिए बनायी गयी कार्ययोजना को तत्काल कार्यान्वित कराये जाने के निर्देश भी जिलाधिकारी महोबा को दिये गये हैं।