पति की मौत के मामले में कोर्ट ने सुनाई पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा
सरताज खान
गाजियाबाद / लोनी विगत वर्षों प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने महिला और उसके प्रेमी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही को कोर्ट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया हैं।
उल्लेखनीय है कि हरीश नामक व्यक्ति अपनी पत्नी मुन्नी व बेटी काजल संग लोनी में रहते थे जिनके पड़ोस में ही हसमुद्दीन नामक युवक भी रहता था। विगत 3 जून 2013 को किसी मामूली बात को लेकर हरीश व हसमुद्दीन के बीच झगड़ा हो गया था। इसी बात से रंजिश रखने वाले हसमुद्दीन ने बाद में मौका पाकर हरीश के घर में घुसकर उसका गला दबाते हुए उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटना के मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के दौरान मृतक हरीश की बेटी काजल ने अपने बयान में बताया था कि उसकी माँ और हसमुद्दीन पहले से एक दूसरे से प्रेम करते थे। वारदात की रात जब वह घर की छत पर सो रही थी, पानी पीने के लिए जब नीचे आई तो देखा हसमुद्दीन व उसकी मां दोनों मिलकर उसके पिता की हत्या कर रहे थे। इसी आधार पर कोर्ट ने मुन्नी को भी अभियुक्त बनाया था। उक्त मुकदमे प्रकरण की अंतिम सुनवाई पर एडीजे 12 की कोर्ट ने हसमुद्दीन और मुन्नी को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये की सजा सुनाई है।