सीओ व पैरोकार कोर्ट में हुए तलब

हरिशंकर सोनी.

सुलतानपुर। दलित महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले में कोर्ट के कड़े रुख के बाद सीओ मुसाफिरखाना सोमवार को अदालत में तलब हुए। जिन्हें करीब ढाई घंटे तक कोर्ट में खड़े रहना पड़ा आैर कड़ी फटकार भी लगी। फिलहाल क्षमा याचना पर स्पेशल जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने चेतावनी के साथ सुनवाई के लिए मामले में 20 मार्च की तिथि तय की है।

मालूम हो कि कमरौली थाना क्षेत्र की घटना बताते हुए दलित महिला ने आरोपी संतोष निवासी राम सिंह का पुरवा मजरे मिर्जागढ़ थाना मोहनगंज अमेठी के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने एवं जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर ही दर्ज हुआ था। जिसमें लचर विवेचना का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट की अदालत में मानीटिरिंग अर्जी दी थी,जिसमें सुनवाई के पश्चात बीते 23 अक्टूबर को ही कोर्ट ने क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना को केस डायरी के साथ तलब करने का आदेश दिया था। कई पेशियां बीत जाने के बाद भी सीओ अदालत नहीं आये।

बार-बार कमरौली थाने के पैरोकार के जरिए उनकी हाजिरी को लेकर समय मांगा जाता रहा। जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने सीओ मुसाफिरखाना व पैरोकार के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करते हुए सोमवार के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। अदालत के कड़े रुख को देखते हुए सीओ मुसाफिरखाना सूक्ष्म प्रकाश पैरोकार के साथ दस बजे ही अदालत पहुंच गये। फिलहाल करीब ढाई घंटे तक उन्हें कोर्ट में खडे रहना पड़ा,साथ ही अदालत की कड़ी फटकार भी सुननी पड़ी। सीओ ने भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की बात कहते हुए क्षमा मांगी तो कोर्ट ने कड़ी चेतावनी के बाद उन्हें जाने दिया। सीओ ने अपनी रिपोर्ट में सबूतो के अभाव में फाइनल रिपोर्ट लगाने संबंधी आख्या प्रस्तुत की है। मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने मंगलवार का दिन तय किया है

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *