थानेदार ने नाबालिक लड़की को भगाने के जुर्म में लगाया पास्को एक्ट

रूपेंद्र भारती

मऊ :घोसी कोतवाली पुलिस ने रविवार को हलधरपुर थाना के पहसा निवासी एक व्यक्ति की तहरीर पर कोतवाली क्षेत्र के पवनी निवासी प्रमोदयादव बबलू पुत्र रामदेव यादव के विरुद्ध नाबालिग पुत्री को भगा लेजाने के आरोप में पास्को एक्ट के साथ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
दर्ज मुकदमे के अनुसार हलधर पुर थाना के एक गांव निवासी एक व्यक्ति की नाबालिग पुत्री पूर्व में गांव के एक युवक के साथ कही चली गयी थी।बाद में वापस आयी।इसको लेकर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।घटना के पिता ने अपनी पुत्री को कोतवाली क्षेत्र के पवनी स्थित उसके ननिहाल में भेज दिया।इस बीच पवनी गांव निवासी प्रमोद यादव बबलू उसे 29नवम्बर 17 को बहलाफुसला कर शादी का झांसा देकर सूरत भगा ले गया।दबाव बनाने पर प्रमोद उसको 23मार्च 18 की रात्री 9बजे पहसा चट्टी पर छोड़ कर चला गया।कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दिया

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