आरोग्य पाॅली क्लीनिक के विरूद्ध दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट
सुदेश कुमार
बहराइच 19 जून। उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा. योगिता जैन ने बताया कि बीते सोमवार को अपरान्ह लगभग 04ः30 बजे नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार यादव की उपस्थिति में पानी टंकी चैराहे के निकट स्थित माॅ भगवती पेट्रोल पम्प के सम्मुख स्थित मकान में संचालित आरोग्य पाॅली क्लीनिक सिविल लाईन रोड, बहराइच का निरीक्षण करने पर क्लिनिक के अन्दर कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं पाया गया।
डा. जैन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान बाराती पुत्र सूरज लाल, निवासी टेण्डवामहन्त, फखरपुर बहराइच तथा श्रीमती फूलमती पत्नी राधे श्याम गुप्ता, निवासी रिसिया, बहराइच 02 मरीज़ क्लीनिक के अन्दर भर्ती पाये गये। मौके पर क्लीनिक में काम करने वाले 03 व्यक्ति आलोक तिवारी पुत्र कैलाश नाथ तिवारी, निवासी पुलिस लाईन बहराइच, आशीष कुमार यादव पुत्र कृपा राम यादव, निवासी शेखदहीर, कोतवाली देहात बहराइच तथा पूजा प्रजापति पुत्री रक्षा राम प्रजापति निवासी सत्तीकुआॅ बहराइच उपस्थित थे। मौजूद कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि यह क्लीनिक डा. अरविन्द द्वारा संचालित की जाती है तथा यह उनका निवास स्थान है। निरीक्षण के दौरान क्लीनिक के पंजीकरण तथा चिकित्सक की योग्यता से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।
उप मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि नायब तहसीलदार राम चेत वर्मा की उपस्थिति में उक्त क्लीनिक को सील कर थाना कोतवाली देहात में भा.द.सं. 1860 की धारा 419 व 420, भारतीय चिकित्सा अधिनियम उत्तर प्रदेश की धारा 51 तथा भारतीय चिकित्सा डिग्री अधिनियम 1916 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी जिलाधिकारी के निर्देश पर इसी प्रकार की कार्यवाही कर अवैध रूप से संचालित क्लीनिक को सील किये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है।