विपणन निरीक्षक की तहरीर पर राईस मिल मालिक पर धोखा धड़ी व ईसी एक्ट का नामजद मुकदमा दर्ज
बरामदगी के दस दिन बाद दर्ज कराया गया मुकदमा, विवेचना में खुल सकते हैं नये तथ्य
उमेश गुप्ता
बलिया : बिल्थरा रोड विपणन निरीक्षक बेल्थरारोड गौरव कुमार की तहरीर पर खाद्यान्न व अन्य सामाग्री बरामदगी किये जाने के मामले में प्रगति राईस मिल के प्रो0 राजेन्द्र यादव के खिलाफ 3/7 ईसी एक्ट, भादसं0 की धारा 420 व 409 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कराई गयी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उप निरीक्षक कमलेश यादव को सौंपा है।
जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ग्राम शाहपुर अफगां में प्रगति राईस मिल से लगभग बीस लाख रुपये की लागत की बरामद अवैध खाद्यान्न, गेहूं व धान खरीद के सरकारी 3000 बोरे, सिलाई मशीन, स्टैन्सिल आदि के मामले में बरामदगी कार्यवाही के दस दिन बाद गुरुवार की अपरांह में विपणन निरीक्षक बेल्थरारोड ने राईस मिल मालिक राजेन्द्र यादव के खिलाफ नामजद तहरीर उभांव पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए सौंप दिया। जबकि जिलाधिकारी की अनुमति माल बरामदगी के तीसरे दिन ही जिला खाद्य विपणन अधिकारी नरेन्द्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट पर मिल चुकी थी।
इस प्रकरण में एसडीएम राधेश्याम पाठक के आदेश पर विभागीय अधिकारियों द्वारा बरामदगी की कार्यवाही विगत् 29 मई को ही की गयी थी। इस प्रकरण में ऐसे तथ्य भी सामने आ सकते हैं जिन्हे तहरीर में नजर अंदाज किया गया है।