घोसी – सेना में नायक की तहरीर पर हरिजन एक्ट में हुआ मुकदमा दर्ज, दो नामज़द
रूपेंद्र भारती
मऊ : घोसी कोतवाली पुलिस ने क्षेत्राधिकारी घोसी अनिल कुमार के आदेश एवं घोसी कोतवाली क्षेत्र के मदीना गांव निवासी अच्छेलाल(सेना में नायक ) की तहरीर पर हरिजन बनाम स्वर्ण के तहत दो लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर क़ानूनी कार्यवाही कर रही है ।
घोसी कोटवाली क्षेत्र के मदीना गाँव निवासी एवं जाति के दुसाध ( अनुसूचित जाति) अच्छेलाल पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ (सेना में नायक के पद पर कार्यरत है )के जल निगम में इंजीनियर भतीजा अखिलेश कुमार का तिलकोत्सव समारोह 23 जून की रात्रि में था ।जिसमे मनोरंजन हेतु नाच का कार्यक्रम आयोजित था। इस समारोह में पुलिस विभाग सहित अन्य विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी भी शामिल थे।सेना नायक अच्छेलाल के भतीजा अखिलेश कुमार का तिलकोत्सव सम्पन होने के बाद मेहमान टेंट में लगाये गये चारपाई पर सोने के लिये गये तो वहां पर मदीना गाँव के हरिवंश यादव पुत्र स्वर्गीय रामजीव यादव एवं गुड्डू यादव पुत्र सुरेश यादव टेंट में लगे चारपाई पर बैठ कर नाच देख रहे थे जब अच्छेलाल ने चारपाई मेहमानों के लिये होने का हवाला देते हुए खाली करने को कहा तो पुलिस एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मौजूदगी में हरिवंश यादव एवं गुड्डू यादव ने चारपाई खाली करने के बजाय जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हाथापाई करने लगे जिससे अच्छेलाल चोटहिल हो गये ।
उसके बाद गाली गलौज करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये ।इस संबंध में पीड़ित ने घोसी कोतवाली पुलिस को कई बार लिखित रूप से अवगत कराया परंतु कोई कार्यवाही नहीं होने पर क्षेत्राधिकारी घोसी अनिल कुमार को लिखित तहरीर देकर न्याय का गुहार लगाया ।जिसपर घोसी कोतवाली पुलिस ने क्षेत्राधिकारी घोसी अनिल कुमार के आदेश एवं अच्छेलाल की तहरीर पर धारा 323 ,504,506 एवं हरिजन बनाम स्वर्ण के तहत मुकदमा दर्ज कर क़ानूनी कार्यवाही कर रही है।