स्कूल संचालको ने नही माने ये नियम तो पड़ेगा महंगा
संजय ठाकुर
मऊ :बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राईमरी/उच्च प्राईमरी के विद्यालय संचालित है जनपद में कतिपय ऐसे संस्थान संचालित है, जिनको किसी भी मान्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त नही है। कुछ ऐसे विद्यालय भी है जो अपने विद्यालय में मान्यता के विपरीत अमान्य वर्ग/विषय का संचालन कर रहे है उक्त अमान्य विद्यालय/वर्ग/विषय को तत्काल प्रभाव से बन्द करने का निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिये जा चुके है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अमान्य विद्यालयों को निर्धारित तिथि तक बन्द ना करने की स्थित में रू0 1,00,000,00 तथा उसके पश्चात रू0 10,000,00/प्रतिदिन के हिसाब अनाधिकृत छात्र का प्रवेश लिया जाना अनियमित एवं अवैध होगा।
उक्त विज्ञप्ति के माध्यम से अमान्य विद्यालय/कक्षायें संचालित करने वाले प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे समस्त विद्यालय/कक्षाओं का संचालन दिनांक 30 जून,2018 तक प्रत्येक दशा में बंद करना सुनिश्चित करें। दिनांक 02.07.2018 को जनपद में अमान्य विद्यालय/अमान्य कक्षायें/अमान्य विषय का संचालन पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त अमान्य विद्यालय के प्रबंधक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने हुए प्राथमिकी दर्ज कराकर विद्यालय भवन को सीज कराया जायेगा तथा ऐसे अमान्य विद्यालयो की दीवारों पर पेन्ट से ‘‘यह विद्यालय मान्यता विहीन है। जन मानस इस विद्यालय में अपने बच्चों को प्रवेशित न करायें अथवा इस विद्यालय में अमुक विषय/अमुक कक्षाओं की मान्यता नही है‘‘ अंकित कराया जायेगा तथा ऐसे विद्यालयों की सूची सार्वजनिक स्थानो पर प्रचारित व चस्पा करायी जायेगी।