मुन्ना बजरंगी के हत्या की सीबीआई जांच की मांग हाई कोर्ट ने किया तकनीकी आधार पर खारिज, सोमवार तक परिजन डाल सकते है नई याचिका
तारिक खान।
इलाहाबाद। माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की ओर से दाखिल याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सीबीआई जांच की मांग तकनीकी आधार पर ठुकराई है। कोर्ट ने नये सिरे से परिजनों को डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल करने की छूट दिया है।
कोर्ट ने केस डिवीजन बेंच में ट्रांसफर करने की मांग भी ठुकराई। एकलपीठ को सीबीआई जांच का आदेश नहीं देने का है अधिकार। ज्ञातव्य हो कि माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी ने 16 मई को सुरक्षा की मांग में दाखिल याचिका दाखिल किया था, लेकिन नौ जुलाई को बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी हत्या कर दिया गया था।
हत्या के बाद उनकी अधिवक्ता स्वाति अग्रवाल ने एकलपीठ से मांग की थी कि बागपत जेल में हुई हत्या की सीबीआई जांच हो। इसके साथ ही पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजा भी मांगा था।
इसको जस्टिस एसडी सिंह की एकलपीठ ने खारिज कर दिया। वकील स्वाति अग्रवाल का दावा- मुन्ना बजरंगी की पत्नी व भाई की तरफ से सोमवार तक दाखिल हो जाएगी नई अर्जी।