बलिया -14 जुलाई को दीवानी न्यायालय प्रांगण में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
मु० अहमद हुसैन / जमाल
बलिया राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, राजस्व भूमि, अध्याप्ति वादों, बैंक वसूली वादों, किरायेदारी वादों, धारा 138 एनआईएक्ट उपभोक्ता फोरम वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों, नगर पालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, सेवानिवृत्तिक परिलाभो संबंधित मामलों, पंजीयन स्टेंप मामलों, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क मामलों,मेडबंदी एवं दाखिल खारिज मामलों, पयार्वरण प्रदूषण से संबंधित मामलों, अध्यापकों को वेतन आदि भुगतान आदि से संबंधित मामलों, राशन कार्ड बीपीएल कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों, सेवा विवादों, श्रम विवादो, आयकर बैंक वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामलों, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आरटीओ द्वारा किए गए चालान, मनोरंजन कर, वाट तथा माप (प्रचालन), चलचित्र व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौता द्वारा किया जायेगा।