पालीथिन बंदी को लेकर खाद्दविभाग ने की छापेमारी
फारूक हुसैन
खमरिया खीरी मुख्यमंत्री के द्वारा पंद्रह जुलाई 2018 से पालीथिन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के फरमान के बाद जिलाधिकारी खीरी के निर्देश पर तहसील धौरहरा क्षेत्र के भिठौली जसवंतनगर बसढिया खमरिया आदि में खाद्द सुरक्षाधिकारी ने होटलों ढाबा और अन्य दुकानों पर पालीथिन बंदी के तहत छापे मारी की और अल्प मात्रा में प्राप्त पालीथिन , ग्लास चम्मच आदि को नष्ट करवाया और साथ ही साथ दुकानदारों को पालीथिन उपयोग से होने वाली हानियों के बारे में बताते हुए ,पालीथिन बंदी अभियान का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा पूर्ण रूप से पालीथिन बंदी के फरमान के बाद बुधवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर फ़ूड इंस्पेक्टर जावेद अख्तर ने अपनी टीम के साथ जसवंतनगर , भिठौली , बसढिया, खमरिया में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान मील पालीथिन , ग्लास ,चम्मच आदि को नष्ट करवाया । वहीं पीलीभीत बस्ती मार्ग पर चौधरी पेट्रोल पंप के निकट स्थित सुशील सिंह के ढाबे पर फाइवर ग्लास पाए गए और ढाबे का लाइसेंस भी न होने पर ग्लास नष्ट करवाते हुए कार्यवाही की गई। वही कस्बा खमरिया में मोहन स्वीट्स के मालिक मोहन गुप्ता व पड़ोस में स्थित त्रियुगी नारायण गुप्ता ने जागरूकता का परिचय देते हुए पहले से ही कपड़े के थैले व कागज के लिफाफो का उपगोग शुरू कर चुके थे। और जांच के दौरान गायत्री स्वीट्स की दुकान पर भी कपड़े के थैले पाए गए। साथ ही साथ जिन दुकानों पर पालीथिन पाई गई वहां पालीथिन ग्लास नष्ट करवाते हुए निर्देश देते हुए जावेद अख्तर ने बताया कि एक ग्राम से सौ ग्राम तक पालीथिन पाए जाने पर 1000 रुपये, 100 ग्राम से 500ग्राम तक 2000रुपये 500ग्राम से 1kg तक5000रुपये , 1 किग्रा से 5 किग्रा तक 10000 रुपये व 5 किग्रा से अधिक पाए जाने पर 25000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। फ़ूड ईन्स्पेक्टर जावेद अख्तर ने बताया कि विभिन्न दुकानों होटलों पर छापेमारी के दौरान जो भी पालीथिन ग्लास चम्मच पाए गए उन्हें नष्ट करवाते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार प्रथम बार नसीहत देकर चेतावनी देकर छोड़ा गया है कि अगली बार प्रतिबंधित पालीथिन या अन्य सामग्री पाये जाने पर शख्त कार्यवाही की जाएगी।