आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक होना अनिवार्य, नहीं तो खाद्यान्न आपूर्ति से हो जायेंगे वंचित
आफ़ताब फारुकी
इलाहाबाद। वर्तमान में आधार कार्ड हर जगह अनिवार्य हो गया है, यहां तक की अगर आपके बैंक खाते आधार से जुड़े नहीं हैं तो आपका खाता बंद हो जायेगा। सभी उपभोक्ता अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से 30 जुलाई तक लिंक करा लें।
उक्त जानकारी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रखंड 4 सत्येंद्र कुमार राय ने हिन्दुस्थान समाचार को देते हुए बताया कि सभी उपभोक्ता अपने राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक करा लें। वंचित उपभोक्ता ऑनलाइन फार्म भरकर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय में शीघ्र जमा कर दें। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई तक आधार लिंक कराना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉनिक वितरण मशीन में अंगूठा लगाने पर मिस्मैच न हो और खाद्यान्न व मिट्टी का तेल उपभोक्ताओं को समय से प्राप्त हो सके। श्री राय ने बताया है कि प्रखण्ड 4 के अंतर्गत कुल छह जोन शामिल हैं। जिनमें अल्लापुर, दारागंज, मुट्ठीगंज, कीडगंज, बैरहना व सोहबतियाबाग है। उपभोक्ता आधार लिंक कराकर अन्य केद्रों से भी खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी हो तो सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में सीधे सम्पर्क कर सकते हैं। इस दौरान खाद्य निरीक्षक अभिषेक तिवारी भी उपस्थित रहे।