हाईकोर्ट ने डीएम इलाहाबाद को दिया 24 घंटे में निर्णय लेने का आदेश
तारिक़ खान
इलाहाबाद. बकरीद के मौके पर कुर्बानी के मामले पर समाज सेवी जावेद मोहम्मद और इलियास कुरेशी द्वारा दाखिल रिट याचिका में के.के राय और सैयद फरमान नक़वी के बहस के बाद माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति दया शंकर त्रिपाठी के खंड पीठ ने जिलाधिकारी इलाहाबाद को चौबीस घण्टे में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार द्वारा मार्च 2017 में जारी तीन शासनादेशों द्वारा प्रदेश में सभी बूचड़खानों को बंद कर दिया गया है जिससे बकरीद में बड़े जानवरों के कुर्बानी की समस्या खड़ी हो गयी है। याचिकाकर्ता गण की माँग थी कि खरीदे गए जानवरों को ले आने, कुर्बानी के लिए अटाला बूचड़खाने को तीन दिन के लिए खोलने और मीट को ले जाने के लिए उचित व्यवस्था की जाय। नगर निगम साफ सफाई की व्यवस्था करे व पुलिस की सुरक्षा बंदोबस्त रही जाये