बाढ की आपदा से निपटने के लिए नाव एवं मोटर बोट के लिए अंतर्जनपदीय प्रबन्ध के निर्देश 

सुदेश कुमार

बहराइच 05 अगस्त। बाढ़ के समय मोटरबोट एवं नाव प्रबंधन की समुचित व्यवस्था न हो पाने के कारण किसी भी स्तर पर बचाव व राहत कार्य प्रभावित न हों इसके लिए शासन की ओर से बाढ़ के समय मोटरबोट एवं नाव प्रबंधन के अंतर्जनपदीय प्रबन्ध के निर्देश दिये गये हैं। आपूर्तिकर्ता जनपद द्वारा मांग के 24 घण्टे के अन्दर मोटरबोट/नावों को भेजने की व्यवस्था करनी होगी।

यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बताया कि शासन द्वारा दी गयी व्यवस्था के तहत यदि जनपद मंे उपलब्ध मोटरबोट/नावों के प्रयोग के उपरान्त भी यदि अतिरिक्त मोटरबोट/नाव की आवश्यकता पड़ती है तो उसका आंकलन करते हुए जनपद के सीमावर्ती जनपद अथवा आस-पास के जनपदों से समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार मोटरबोट/नाव की मांग करते हुए माॅग प्रति की एक प्रति राहत आयुक्त कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जायेगी। इस कार्य के लिए नायब तहसीलदार से अन्यून अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में नामित किये जायेंगे।

उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु के दौरान जर्जर मकानों के गिरने के कारण जानी व माली नुकसान को न्यून से न्यूनतम किये जाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि जर्जर एवं पुराने मकानों में निवास न करें ताकि उनके गिरनें के कारण किसी प्रकार का जानी व माली नुकसान न हो। वर्षा तथा बाढ़ के समय पुराने व जर्जर भवनों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना को देखते हुए सभी एसडीएम को ऐसे सभी भवनों का चिन्हांकन करने के साथ-साथ इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैं कि लोग ऐसे मकानों में न रहें ताकि किसी आपदा के समय में किसी प्रकार के जानी व माली नुकसान की संभावना न रहे।

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