मिर्चपुर काण्ड – सभी 20 आरोपी दोषी करार, सभी को हुई उम्र कैद, जिन्दा जला दिया था दलित बाप बेटी को
आदिल अहमद
दिल्ली। हरियाणा में वर्ष 2010 में घटित हुए मिर्चपुर कांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मामले के सभी 20 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला चल रहा था। आरोपियों ने एक दलित परिवार पर हमला करते हुए दो दर्जन से अधिक दलितों के घरों को जला दिया था।
इस मामले में इससे पहले ही दिल्ली की निचली अदालत ने 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, जिनके अलावा 17 और लोगों को आज दिल्ली हाइकोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। दरअसल, घटना 8 साल पुरानी है जब अप्रैल 2010 में हरियाणा के मिर्चपुर इलाके में 70 साल के दलित बुजुर्ग और उसकी बेटी को जिंदा जिला दिया गया था। जिसके बाद गांव के दलितों ने पलायन कर लिया था।
कोर्ट ने कहा कि इस घटना से दलितों के 254 परिवारों की जिंदगी प्रभावित हुई, उन्हें अपना गांव मिर्चपुर छोड़कर पलायन करना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी दलितों के साथ इस तरह की घटना बेहद शर्मनाक है। दलितों के खिलाफ अभी भी अत्याचार कम नहीं हुए है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि हरियाणा सरकार दोबारा उन दलितों को बसाए।
इस मामले में दंगा भड़काने के 7 आरोपियों को डेढ़ साल की सजा मिली और एक वर्ष के प्रोबेशन पर 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया था जबकि 82 आरोपियों को बरी कर दिया था।