किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में 4 दिन बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
रवि कांत कुशवाह
जालौन जनपद के कालपी कोतवाली मोहल्ला इंदिरा नगर में सोलह वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में चार दिन बाद कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता की मां का कहना है कि वह घटना के बाद रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली पहुंची तो पुलिस ने आरोपितों पर कार्रवाई करने के बजाए। उसी के साथ अमानवीय व्यवहार किया और शांति भंग में उसका चालान कर दिया था।
कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला इंदिरा नगर निवासी एक महिला ने बीते गुरूवार को कोतवाली मे दी तहरीर में बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को साथ कुलदीप उर्फ दीपू यादव पुत्र ब्रह्मा यादव निवासी राजघाट आए दिन बदनियती से छेड़ता रहता है। जिसकी शिकायत पूर्व में भी कोतवाली में की जा चुकी है। 9 अगस्त को शाम 7 बजे कुलदीप कार से आये और घर में घुस गये उसकी नाबालिग पुत्री को बदनियती से जबरन खींच ले जाने लगे। जब उसने व पुत्र ने इसका विरोध किया तो उक्त आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। जिस पर उन लोगों ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर पड़ोसी आ गये और मारपीट कर रहे दोनों को ललकारा तो वह लोग पुत्री को छोड़कर भाग गये।
पीड़िता घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने तुरंत कोतवाली पहुंचीं तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लिखने के बजाय उल्टा आरोपियों से सांठगां कर उसे व उसकी बेटी को ही अपमानित किया। इतना ही नहीं उसके विरुद्ध शांति भंग की कार्रवाई कर दी। जिसके बाद उपजिलाधिकारी सुरेश सोनी ने मामला का संज्ञान लिया और एक पक्षीय कार्यवाही के संबंध में पुलिस से पूछताछ की तो मामला बढ़ता देख स्थानीय पुलिस ने महिला द्वारा 9 अगस्त को दी गई तहरीर पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया।
मामले की विवेचना कर रहे एसआई सर्वेश ¨सह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। सीओ सुबोध गौतम ने बताया कि महिला द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी सत्यता पता लगाने के लिए जांच करायी