दूध में मिलावट करने पर हुआ आठ हजार का जुर्माना
यशपाल सिंह
आजमगढ़: अपर जिलाधिकारी प्रशासन व न्याय निर्णायक अधिकारी नरेंद्र ¨सह ने दूध में मिलावटी पुष्टि होने पर आठ हजार रुपये को जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेश कुमार मिश्र ने मुबारकपुर के मऊ रोड खुझिया के पास खुझिया निवासी प्रेमचंद यादव पुत्र आदित्य यादव से दूध का नमूना लिया था। राजकीय प्रयोगशाला से नमूना फेल होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा अपर जिलाधिकारी प्रशासन के न्यायालय ने वाद दाखिल किया गया था। निर्देशित किया कि अर्थदंड की धनराशि एक माह के अंदर ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराया जाए