एक सितम्बर से 4 जनवरी तक नहीं होगा स्थानांतरण, निर्वाचन आयोग ने लगाया रोक
आफताब फारुकी
इलाहाबाद। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों की एक सितम्बर से चार जनवरी तक स्थानांतरण पर रोक लगा दी है।
सूचना विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता तिथि एक जनवरी 2019 के आधार पर प्रदेश के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। जिसके अंतर्गत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन एक सितम्बर, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि एक सितम्बर से 31 अक्टूबर तक, ग्राम सभा-स्थानीय निकायों और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आदि की बैठकों में फोटोयुक्त नामावलियों का पढ़ा जाना एवं नामों का सत्यापन 13 सितम्बर, 10 व 24 अक्टूबर, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेबल एजेंटों के साथ समस्त पदाभिहित स्थानों पर दावे व आपत्तियां प्राप्त करने हेतु विशेष अभियान 09 व 23 सितम्बर तथा 07, 14 व 28 अक्टूबर होगी। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 04 जनवरी को होगा।
विशेष अभियान तिथियों में 09, 23 सितम्बर, 07, 14 व 28 अक्टूबर को पदाभिहित स्थलों हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपने बूथ लेबल एजेन्ट बना सकते हैं।