अवंतिका गोलीकांड – 48 घंटे तक हिस्ट्रीशीटर राहुल के पुलिस रिमाण्ड का आदेश

हरिशंकर सोनी

सुलतानपुर। अवंतिका गोलीकांड में आरोपी राहुल धुरिया को जिला कारागार से तलब कर पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर होने वाली सुनवाई के मद्देनजर सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस रिमाण्ड पर उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात सीजेएम आशारानी सिंह ने राहुल को शनिवार 10 बजे से 48 घंटे तक पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर देने की अनुमति दी है।

मालूम हो कि बीते 29 जुलाई को शहर के अति व्यस्ततम इलाके में स्थित अवंतिका फूड माल के मालिक व भाजपा नेता आलोक आर्या पर बदमाशों ने ताबड़-तोड़ असलहें से फायरिंग की। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई। जिसके आधार पर सत्य प्रकाश सिंह , रमन सिंह व सौरभ सिंह को जानलेवा हमले के आरोप में नामजद किया गया। नामजद तीनों आरोपी जेल जा चुके हैं। इनके अलावा प्रकाश में आये अतुल सिंह व मनोज सिंह भी जेल भेजे गये है। वहीं पुलिस ने मामले में हिस्ट्रीशीटर रीशू सिंह उर्फ देवांश, राहुल धुरिया, फिरोज अहमद उर्फ जलीस व सिराज अहमद का नाम प्रकाश में लाया है। जिनमें रीशू एक अन्य मामले में जमानत उठवाकर व राहुल धुरिया पुलिस को चकमा देकर सरेण्डर कर जेल जा चुके है, जबकि हिस्ट्रीशीटर जलीश व सिराज कोर्ट में सरेन्डर अर्जी देने एवं विवेचक के जरिये वांछित बताये जाने के वावजूद भी समर्पण नहीं कर रहे हैं। जिनकी सरेन्डर अर्जी भी गैर हाजिर रहने के चलते सीजेएम ने खारिज कर दी है।

वहीं पुलिस भी उनकी गिरफ्तारी कर पाने में फेल साबित हो रही है। मामले में बीते 20 अगस्त को सरेन्डर कर जेल गये राहुल धुरिया को मामले से जुड़ी पूछताछ की मांग को लेकर कोतवाल नन्दकुमार की तरफ से पुलिस कस्टडी रिमान्ड पर देने के लिए गुरूवार को अर्जी दी गयी थी। जिसके मद्देनजर सीजेएम आशारानी सिंह ने राहुल को शुक्रवार के लिए जेल से तलब किया। इस दौरान अभियोजन अधिकारी ने राहुल को पुलिस रिमाण्ड पर दिया जाना आवश्यक बताते हुए अर्जी स्वीकार करने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने पुलिस रिमाण्ड पर विरोध जाहिर किया। उभय पक्ष को सुनने के पश्चात अदालत ने राहुल को पुलिस रिमाण्ड पर दिया जाना उचित मानते हुए शनिवार सुबह 10 बजे से दो दिनों तक रिमाण्ड पर देने का आदेश पारित किया है। वहीं अन्य मामले में जेल गया हिस्ट्रीशीटर रीशू सिंह शुक्रवार को आजमगढ़ जेल से तलब होकर अदालत में नहीं पेश किया जा सका। नतीजतन अवंतिका गोलीकाण्ड में उसका रिमाण्ड नहीं बन सका। अदालत ने आगामी 07 सितम्बर के लिए रिशू सिंह को आजमगढ़ जेल से तलब किया है।

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