आपराधिक गैंग के सदस्य की जमानत गैंगस्टर कोर्ट से खारिज
हरिशंकर सोनी
सुलतानपुर। सेल्समैन से लूट व पुलिस पर हमले एवं गैंगस्टर समेत तीन गम्भीर मामलों में चार आरोपियों की तरफ से सम्बन्धित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात जिला जज उमेशचन्द्र शर्मा ने लूट व हमले के तीन आरोपियों को राहत दी है। वहीं स्पेश्ल जज गैंगेस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
पहला व दूसरा मामला जामों थाना क्षेत्र के सम्भई से जुड़ा है। जहां पर स्थित देशी शराब के ठेके के सेल्समैन से बीते आठ अगस्त की शाम बदमाशों ने तमंचे के बल पर 12 हजार रूपये की लूट की। मामले में आरोपी संदीप यादव व रामजीत यादव समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर जब इन आरोपियों की गिरफ्तारी करने पुलिस पहुंची तो संदीप, रामजीत व इनके सहयोगी हेमन्त कुमार कश्यप उर्फ कल्लू निवासीगण सम्भई ने पुलिस पर फायरिंग की। दोनों ही मामलों में तीनों आरोपियों की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत पर सुनवाई चली। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता रविवंश सिंह ने पुलिस की कहानी को झूठा बताते हुए आरोपों को निराधार बताया। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत पर विरोध जताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जिला जज ने तीनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है।
तीसरा मामला चांदा थानाक्षेत्र के बैंती कला शिवाला कोईरीपुर से जुड़ा है। जहां के रहने वाले संजय यादव व सह आरोपी हरिशंकर उर्फ डब्बू, अम्बरीश, अनूप सिंह, शिवम मिश्र एवं विश्वजीत जायसवाल के खिलाफ जीआरपी पुलिस ने गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज कराया है। विश्वजीत को आपराधिक गिरोह का सरगना बताया गया है। इसी मामले में संजय यादव की तरफ से स्पेश्ल जज गैंगेस्टर एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल जज ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।