दहेज प्रताड़ना में पति व सास-ससुर ठहराये गये दोषी
एसीजेएम पंचम ने सुनाई सश्रम कारावास एवं 12 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा
हरिशंकर सोनी
सुलतानपुर। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम की अदालत ने पति व सास-ससुर को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश हरीश कुमार ने सभी को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
मामला दोस्तपुर थानाक्षेत्र के कैथी जलालपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले हीरालाल वर्मा के साथ अभियोगी हरीलाल वर्मा निवासी मघईपुर-जयसिंहपुर ने अपनी पुत्री का विवाह वर्ष 2007 में सम्पन्न कराया था। आरोप के मुताबिक ससुरालीजन पचास हजार रूपये नकदी व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। मांग न पूरी कर पाने पर घर में रखने से मना कर दिया आैर जान से मार डालने की धमकी देते हुए भगा दिया। अभियोगी ने आरोपी हीरालाल के खिलाफ अन्य महिला से दूसरी शादी कर लेने का भी आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने पति हीरालाल, ससुर केदारनाथ वर्मा व सास लखपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया एवं तफ्तीश पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया। मामले का विचारण एसीजेएम पंचम की अदालत में चला। इस दौरान उभय पक्षों ने अपने-अपने साक्ष्यों एवं गवाहों को पेश किया। तत्पश्चात न्यायाधीश हरीश कुमार ने पति व सास-ससुर को दहेज प्रताड़ना समेत अन्य आरोपों में दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 12 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।