आदमपुर पुलिस का प्रयास और अदालत ने माना आरोपियों को दोषी, दिया यह सजा

निलोफर बानो

वाराणसी। वैसे तो जनपद के न्यायालयों में कई मुकदमे में है जिनका फैसला आज तक नही हुआ होगा और वादकारीयो के चप्पल कचहरी आते आते घिस चुके होंगे जिनका मूल कमी शायद मुकदमो की पैरवी ठीक से न हो पाना हो सकता है। मगर वाराणसी पुलिस ने इधर बीच त्वरित कार्यवाही और उत्तम पैरवी की एक नज़ीर पेश करते हुवे पहले जैतपुरा के एक अपराध में आरोपी के खिलाफ सही साक्ष्य उपलब्ध करवा कर अदालत द्वारा उसको सजा मुक़र्रर करवाई थी. वही आज एक बार फिर वाराणसी पुलिस ने अपनी सही और सटीक पैरवी के कारण और उचित साक्ष्य अदालत में पेश कर दहेज़ की बलि चढ़ी एक बेटी की आत्मा को इन्साफ दिलवाया है.

शायद रहो से तो हमारी मुलाकात नहीं होती है मगर अगर हम उनकी ख़ुशी और उनके शब्द समझ पाते तो आज यूएच 21, गंगा नगर कालोनी में लाल जोड़े में बैठ कर अपने पिया के द्वार अपना नया जहान बसाने आई उस मृतक बेटी की रूह आदमपुर के थाना प्रभारी राजीव सिंह और का.मोहन राम को धन्यवाद् कह रही सुनाई पड़ती जिनकी सही और सटीक पैरवी तथा समय से सम्मानित न्यायालय को समुचित साक्ष्य उपलब्ध करवा कर दहेज़ के लिये उसकी जान लेने वाले आरोपियों के खिलाफ वह तथ्य न्यायालय को उपलब्ध करवाये जिससे सम्मानित न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुवे सजा मुक़र्रर कर दिया.

घटना के क्रम में आदमपुर पुलिस ने निष्पक्षता के साथ मुकदमे की पैरवी कर जहां अभियुक्तो राजदीप उर्फ चदुल पुत्र राजेश, राजेश पुत्र चंपालाल, पूनम पत्नी राजेश, राजा पुत्र राजेश निवासीगण यूएच – 21, गंगानगर कॉलोनी, थाना आदमपुर को जेल भिजवाया वहीं मृतका के परिजनों को माननीय न्यायालय से न्याय भी मिला। जहां आज मृतका के पीड़िता परिजन न्याय मिलने से काफी राहत महसूस कर रही है तो वही बार बार थाना प्रभारी आदमपुर व उनके सहकर्मियों का भी गुणगान करने से नही थक रहे है.

मामला था आदमपुर थाना क्षेत्र के गंगा नगर कालोनी का जहां एक बेटी के मजबूर परिजनों ने अपनी बेटी को दहेज़ लोभियों के हाथो खोने के पश्चात थाना आदमपुर में मुअस 165/2015 धारा 498ए, 304बी, 326, 504, 323, 506, 3/4डीपी एक्ट दर्ज कराया गया था। जिसमे थाना आदमपुर के थाना प्रभारी राजीव सिंह के द्वारा पीडिता पक्ष को न्याय दिलाने के संबंध में प्रयास करते हुए मुकदमे की पैरवी की गई और अभियुक्तो को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना से माननीय न्यायालय एडीजे 6 ने दंडित किया। मुकदमे की पैरवी करने वालो में थाना प्रभारी आदमपुर राजीव सिंह व कांस्टेबल मोहन राम रहे।

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