मुजफ्फरपुर महापाप मामला: पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका खारिज

अनिल कुमार 

पटना. पटना हाईकोर्ट ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामलों की जांच कर रही सीबीआई ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के घर पर कागजातों के लिए छापेमारी की थी और इसी छापेमारी में सीबीआई को पूर्व मंत्री के घर से 50 कारतूस बरामद हुए थे,तब सीबीआई ने उनके गृह क्षेत्र के ही चेरिया बरियारपुर थाना में पूर्व मंत्री और उनके पति चंदेश्वर वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी और यह सभी कारतूस अवैध है।

इस अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से संबंधित सारे मामले की सुनवाई एक ही कोर्ट में होनी चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन में न रहे। जस्टिस सुधीर कुमार सिंह ने पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पिछले शुक्रवार को भी सुनी थी, पर जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंदेश्वर वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को बेगुसराय के दीवानी अदालत ने पहले ही खारिज कर चुकी थी। उसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रूख किया, जिसमें सफलता नहीं मिली। सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में 17 अगस्त को मंजू वर्मा के पटना और बेगुसराय के आवास पर छापेमारी की थी।इसी छापेमारी के दौरान सीबीआई को बेगुसराय स्थित आवास से 50जिंदा व अवैध कारतूस मिले थे और 18 अगस्त को सीबीआई ने चेरिया बरियारपुर थाना में पूर्व मंत्री और उनके पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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