चार वर्ष पुर्व मजदूर हत्याकांड मे मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी समेत पंद्रह पर आरोप तय
अंजनी राय
आजमगढ़। तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकला गांव में लगभग साढ़े चार वर्ष पूर्व मजदूर राम इकबाल की हुई हत्या का मुख्य कारण ठेकेदारी विवाद था। ठेकेदारी विवाद को लेकर बाइक सवार सशस्त्र बदमाशों द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक अन्य मजदूर भी घायल हो गया था। इस हत्या के मामले में ठेकेदार ने मुख्तार अंसारी समेत पंद्रह लोगों के खिलाफ तरवां थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में चर्चित विधायक मुख्तार अंसारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरोप तय हुआ है।
मऊ के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के अहिराबाद गांव निवासी राजेश सिंह पुत्र रामबृक्ष सिंह की तहरीर पर तरवां थाना की पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 20/2014 की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू की थी। वादी मुकदमा ने दर्ज कराए गए तहरीर में उल्लेख किया है कि वह छह फरवरी 2014 की शाम लगभग सवा सात बजे अपने साइड पर तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकला गांव के पोखरे के पास विजई के घर के समीप मौजूद था। उसी दौरान दो बाइक सवार आधा दर्जन बदमाश आए। पास आते ही बदमाशों ने असलहे से ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से मजदूर राम इकबाल पुत्र मोहन ग्राम सरदहा थाना मोच जिला गया प्रांत बिहार निवासी की मौत हो गई थी। जबकि दूसरा मजदूर पांचू पुत्र रामजतन गोली लगने से घायल हो गया था। वादी मुकदमा की तहरीर पर पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत पंद्रह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
जिनके खिलाफ पुलिस ने मुदकमा दर्ज किया था उनमें मऊ जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के कोथौली गांव निवासी हरेंद्र सिंह, अशोक सिंह, मेंहनगर थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव निवासी सोहन पासी, मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के मोहावापुर गांव निवासी राजन पासी, तरवां थाना क्षेत्र के रासेपुर निवासी झिन्नू सेठ, मिर्जापुर जनपद कारागार में निरुद्ध रहे श्यामबाबू पासी, मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के रायपुर सरसेना गांव निवासी छोटा पंकज, अनुज कन्नौजिया, मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के रायपुर पलिया गांव निवासी राजेंद्र पासी उर्फ भूंसी, जहानागंज थाना क्षेत्र के मोहसिल गांव निवासी हरिकेश यादव, मऊ जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के अहिराबाद गांव निवासी राजेश उर्फ राजन सिंह, उमेश सिंह, सिहारी राजभर, अभिशेष मिश्र व मुख्तार अंसारी शामिल हैं। सीओ लालगंज सच्चिदानंद का कहना है कि मुकदमे में शामिल उक्त आरोपितों मे अन्य का नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आने के बाद उन्हें पुलिस ने आरोपित बनाया है।