मालेगाव – साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 7 अन्य पर आरोप तय, 2 नवम्बर से होगा ट्रायल
अनीला आज़मी
मालेगांव। ब्लास्ट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित 7 अन्य आरोपियों पर आरोप तय हो गए हैं। सभी पर अभिनव भारत संगठन के जरिये एक उद्देश्य के तहत आतंक फैलाने का षड़यंत्र रचने और 29 सितंबर को वारदात को अंजाम देने के अारोप तय हुए हैं। इस संबंध में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कहा कि कृत्य में 6 लोगों की मौत हुई और 101 लोग घायल हुए थे। यह टेरर एक्ट के अंतर्गत आता है। इस केस का ट्रायल दो नवंबर से शुरू होगा। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया।
बता दें कि एनआईए ने कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों पर आतंकी साजिश रचने, हत्या और तमाम दूसरे अपराधों के तहत आरोप तय किए हैं। पुरोहित इस मामले के 7 आरोपियों में से एक हैं। हाई कोर्ट ने एनआईए के वकील संदेश पाटिल को मामले की अगली सुनवाई की तिथि 21 नवम्बर तक पुरोहित की अर्जी का एक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने का पुरोहित का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। हाई कोर्ट ने की पीठ ने कहा था कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही इस मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था।
आरोप तय करने की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके बाद किसी आपराधिक मामले में निचली अदालत में मुकदमा शुरू होता है। वर्तमान मामले में एनआईए की विशेष अदालत द्वारा पुरोहित और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो गई है।
बता दें कि उत्तर महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितम्बर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकल पर बंधी विस्फोटक सामग्री में विस्फोट होने से 7 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। पुरोहित के अलावा मामले में अन्य आरोपियों में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी शामिल हैं।