सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला मात्र 2 घंटे जालाये जा सकेंगे पटाखे।

तब्ज़ील अहमद

डेस्क। इस दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को बड़ा तोहफा दिया है । आपको बता दे पिछली दीवाली को प्रदूषण को मद्देनजर नज़र रखते हुए कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री में रोक लगा दी थी। तथा सख्त निर्देश दिए गए थे कि दूसरे राज्य से भी दिल्ली में पटाखे नही आएंगे। इस दीवाली में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फरमान आया है । बढ़ रहे प्रदूषण को मद्देनजर नज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश मे पटाखे जलाने का समय तय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली पर रात 08:00 बजे से 10:00 बजे तक महज दो घंटे पटाखे जलाने का सख्त निर्देश दिया है । तथा वही क्रिसमस डे व न्यू ईयर पर रात 11:45 से 12:15 महज आधे घंटे पटाखा जलाने के निर्देश दिये है। कोर्ट के इस फैसले से पर्यावरण पर बढ़ रहे प्रदूषण को कम कर आगामी भविष्य उज्जवल भविष्य की कल्पना की जा सकती है ।

सभी प्राणी सामाजिक होता है। उनका विकास समाज, पर्यावरण, वातावरण द्वारा ही होता है । ऐसे में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए अहम कदम उठाए । जितना कम से कम हो सके पटाखे जालाये और अपने भविष्य को सुसज्जित बनाये।

” करते है इस दीवाली में कुछ खास आइये ” ।
पटाखा न जला कर भूखों को खाना खिलाइये । “

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