सिंटू तिवारी समेत तीन हत्याकांड एवं अन्य में आरोपियों की जमानत खारिज
धारदार हथियार से हमला व चोरी मामले में आरोपियों को मिली राहत
हरिशंकर सोनी
सुलतानपुर। चर्चित सिंटू तिवारी हत्याकांड समेत अन्य गंभीर मामलो में आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात हमले व चोरी के आरोपी को राहत मिली है। शेष आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है।
पहला मामला अखंडनगर थाना क्षेत्र के ताजुद्दीनपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले पप्पू सिंह समेत अन्य पर सतीश उर्फ सिंटू तिवारी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। मामले में पप्पू की जमानत अर्जी को जिला जज ने खारिज कर दिया है। इसी अदालत ने कुड़वार थाना क्षेत्र के महमदपुर निवासी शेषराम कोरी की हत्या के आरोप में आरोपी दिलीप कुमार उर्फ दीपक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। वहीं जिला जज कोर्ट ने ही जामो थाना क्षेत्र के जोधनपुर निवासी अपने चाचा मुशीर अहमद की हत्या के आरोप में जेल गये आरोपी शुभान खां की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
चौथा मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के छीड़ा गांव से जुड़ा हुआ है। जहां के रहने वाले धर्मदेव कोरी समेत अन्य के खिलाफ गांव के ही राम अचल वर्मा की पत्नी ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में धर्मदेव की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर एसीजेएम पंचम की अदालत में सुनवाई चली। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अंकुश यादव ने राम अचल व उसके पुत्रों के खिलाफ दलित उत्पीड़न समेत अन्य आरोपों में धर्मदेव के जरिए मुकदमा दर्ज कराये जाने की रंजिश के चलते फर्जी केस दर्ज कराने का तर्क रखते हुए जमानत की मांग की। उधर अभियोजन पक्ष ने अपराध को गम्भीर बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात न्यायाधीश हरीश कुमार ने आरोपी धर्मदेव की जमानत मंजूर कर ली।
पांचवां मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां के रहने वाले सद्दाम हुसैन निवासी पूरेसुजान मजरे बड़नपुर को पुलिस ने चोरी से जुड़े चार मामलों में नाम प्रकाश में लाकर आरोपी बना दिया। चारों मामलों में सद्दाम की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने पुलिस के खुलासे पर सवाल खड़ा करते हुए आरोपों को निराधार बताया। तत्पश्चात एफटीसी द्वितीय अमित कुमार प्रजापति ने सद्दाम की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
छाठवां मामला अमेठी क्षेत्र के गंगागंज से जुड़ा है। जहां के रहने वाले लल्लन की गोमांस बरामदगी के मामले में अपर जिला जज प्रथम आरपी सिंह से जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसी अदालत ने सातवें मामले में जमीन बेचने के नाम पर एग्रीमेंट करने एवं 17 लाख हड़प लेने वाले आरोपी वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ बब्लू निवासी जज्जौर थाना कूरेभार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।