सभी प्रत्याशियों को चुनाव के नियमो का पालन करना अतिअवश्यक है – निर्वाचन अधिकारी

रुपेंद्र भारती

घोसी /मऊ :घोसी नगर के मझवारा मोड़ स्थित सर्वोदय पीजी कालेज में तीन दिसम्बर से हो रहे चुनाव प्रक्रिया में प्रत्याशियों को हर हाल में आचार संहिता का पालन करना होगा अन्यथा चुनाव लड़ने की योग्यता होने के बाद भी अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे । जिसकी जिम्मेदारी आचार संहिता का अवहेलना करने वाले प्रत्याशी स्वयं होगें ।
सर्वोदय पीजी कालेज घोसी के प्राचार्य डाक्टर करुणानिधान उपाध्याय एवं निर्वाचन अधिकारी डाक्टर शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय ने कहाकि कुल चार पदों अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , महामंत्री एवं संयुक्त मंत्री हेतु चुनाव प्रक्रिया आगामी तीन दिसम्बर से शुरू होगा । जिसमें तीन दिसम्बर को छात्र संघ का नामांकन , चार दिसम्बर को नाम वापसी एवं दस दिसम्बर को मतदान एवं मतगणना सम्पन्न होगा । जिसमें प्रत्याशियों के लिए आचार संहिता के लिए उम्मीदवार जाति , सम्प्रदाय , धर्म , क्षेत्र एवं भाषा के आधार पर छात्र छात्राओं के बीच आपसी घृणा , वैमनस्य या तनाव पैदा करना या तनाव को प्रेरित करने वाले गतिविधियो में भाग नहीं लेना है । कोई भी प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी नहीं करेगा । मत पाने के लिए जातिगत या साम्प्रदायिक भावना उभारने वाली अपील प्रतिबंधित होगी एवं किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग वर्जित होगा । मतदाताओं को रिश्वत देना , धमकाना , अन्य मतदाता के बदले मतदान करना , मतदान केन्द्र के 100मीटर के दायरे में प्रचार या मतदाता सम्पर्क करना , मतदान समाप्ति के पूर्व 30घंटे की अवधि में जनसभा करना या मतदान केन्द्र तक लें जाने या लें आने के लिए वाहन का प्रयोग वर्जित रहेगा । चुनाव प्रचार में विज्ञापन , पर्चे या अन्य किसी प्रकार की मुद्रित सामग्री का प्रयोग करना सभी के लिए वर्जित होगा । केवल हस्तलिखित विज्ञापन या प्रचार सामग्री का प्रयोग करने की अनुमति होगी । महाविद्यालय के भवनों एवं उसके चहारदीवारी के भीतरी एवं बाहरी सतहों पर प्रचार के लिए कुछ भी लिखना या चिपकाना वर्जित होगा । विद्यालय परिसर से जुलूस निकालना या सभा आयोजित करना , प्रचार करना या प्रचार सामग्री का वितरण करना वर्जित होगा । किसी संस्था या एजेंसी के लगाए विज्ञापन पट्ट पर मत प्राप्त के लिए न तो रंगा जायेगा और न ही उसपर लिखा जायेगा । प्रत्याशी किसी कक्षा में पठन पाठन के दौरान घुसकर प्रचार या मतदाता सम्पर्क करना या कक्षा की शान्ति भंग करना वर्जित होगा । चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर , वाद्ययंत्र , वाहनों एवं पशुओं का प्रयोग वर्जित रहेगा । पुरुष प्रत्याशियों या उनके समर्थकों के लिए कामन रूम में प्रवेश कर चुनाव प्रचार करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगी । विद्यालय में किसी प्रकार का अश्त्र या हथियार लाना सर्वथा प्रतिबंधित होगा । इसके अलावा चुनाव लड़ने लें लिए वही पात्र होगा जिसकी स्नातक स्तर पर उम्र 17 से 22 वर्ष अथवा स्नातक भाग एक में प्रवेश से तीन वर्ष के अंदर , जो भी पहले हो । फेल या शैक्षिक बकाया की स्थिति में चुनाव नहीं लड़ सकते है । पचहत्तर प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले चुनाव में भाग नहीं लें सकते हैं । उम्मीदवार को पदाधिकारी हेतु एक एवं कार्यकारिणी की सदस्यता के लिए अधिकतम दो अवसर ही प्राप्त होगें । आपराधिक पृष्टभूमि या जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा , अनुशासनात्मक कार्यवाई हुई हो वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं । उम्मीदवार के लिए महाविद्यालय का पूर्णकालिक नियमित छात्र छात्रा होना चाहिए । जो नियमित नहीं हैं ।वह चुनाव नहीं लड़ सकता हैं । उम्मीदवार के लिए किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्धता नहीं होनी चाहिए । उसके लिए उम्मीदवारों को घोषणा पत्र भी जमा करना होगा कि उसका किसी दल से कोई राजनीतिक सम्बंध नहीं है । यदि इन शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तों की उलंघन करने वालों उम्मीदवारी अयोग्य घोषित कर दी जायेगी अन्यथा आचार संहिता या शर्तों का पालन उम्मीदवार हर हाल में पूरा करें ।

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