मऊ के प्रमुख समाचारों पर एक नज़र संजय ठाकुर के संग
मऊ : अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत जिन शिक्षण संस्थाओं द्वारा अभी तक छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को अपने स्तर से अग्रसारित नही किया गया है। वे तत्काल छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को अग्रसारित कर समस्त संलग्नको सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, एवं जिन छात्रों के आवेदन पत्रों में आय प्रमाण पत्र न होने/आय की सीमा समाप्त होने/किसी कारण वश डिफाल्टर हुये है उन आवेदन पत्रों को संशोधित करते हुये प्रत्येक दशा में दिनांक 14.11.2018 को समय 05:00 बजे तक जिला अल्पसंख्यक कार्यालय में अपना अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्रों को संदिग्ध मानते हुये निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिये सम्बन्धित संस्था/छात्र/छात्र के अभिभावक स्वयं जिम्मेदार होंगे। उक्त आशय की जानकारी लालमन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा दी गयी।
मऊ :शैक्षिक सत्र 2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रय एवं कक्षा 11-12 योजनान्तर्गत छात्रों द्वारा आंनलाइन आवेदन करने एवं अन्य समस्त कार्यवाही पूर्ण करने हेतु पूर्व में निर्गत समय सारणी को संशोधित करते हुए समस्त शिक्षण संस्थान एवं छात्रों द्वारा आनलाईन आवेदन दिनांक 16 नवम्बर,2018 से 26 नवम्बर,2018 तक किया जाना है। आवेदन पूर्ण कर फाइनल प्रिन्ट आउट तीन दिन के अन्दर अपने शिक्षण संस्थान में उपलब्ध करा दें। जिससे शैक्षिक सत्र 2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन समयानुसार किया जा सके। उक्त आशय की जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा दी गयी।
मऊ :जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मऊ के तत्वाधान में स्थान किड्स किंगडम पब्लिक स्कूल नरई बांध, तहसील-सदर, जनपद मऊ के प्रांगण में दिनांक 14 नवरम्बर,2018 को समय 04:30 बजे से आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के अन्तर्गत बच्चों के अधिकार व उनके संरक्षण के संबंध में अवगत कराने हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। जिस विधिक साक्षरता शिविर में कानूनी जानकारी न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारीगण तथा विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिया जायेगा। उक्त आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर लाभान्वित होवे।
मऊ : अजीत कुमार, अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत, विकास खण्ड रतनपुरा जनपद मऊ के विरूद्ध लाये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में बैठक की अध्यक्षता, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 15(4) के अनुसार पीठासीन अधिकारी/उप जिलाधिकारी डा0 अंकुर लाठर द्वारा किया गया। विकास खण्ड रतनपुरा जनपद मऊ के सभागार में आज दिनांक 12.112018 को समय 10.00 बजे पूर्वाह्न में बैठक प्रारम्भ हुई।
क्षेत्र पंचायत रतनपुरा में सदस्य के कुल 93 पद हैं। इनमें से वार्ड संख्या 84 के सदस्य रामकिशुन पुत्र रामसरीख ग्राम मिश्रौली विकास खण्ड रतनपुरा जनपद मऊ त्यागपत्र दे चुके हैं। शेष 92 सदस्य वर्तमान में निर्वाचित हैं। खण्ड विकास कार्यालय रतनपुरा के सभागार में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 15(8) के पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 12.10 बजे तक उपस्थित कुल 36 सदस्यों के मध्य अविश्वास प्रस्ताव हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उस पर सदस्यों द्वारा किये गये हस्ताक्षर को पढ़कर सुनाया गया। सदस्यों को चर्चा हेतु अवसर दिया गया। किन्तु सदस्यों द्वारा चर्चा करने से इनकार करते हुए यह कहा गया कि कोरम पूर्ण नहीं है जिसके कारण चर्चा का प्रश्न ही नहीं उठता।
विकास खण्ड सभागार में उपस्थित जिला पंचायत राज अधिकारी मऊ द्वारा अवगत कराया गया कि सभी सम्मानित सदस्यों को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 24.10.2018 को ही दिनांक 12.11.2018 को प्रातः 10.00 बजे विकास खण्ड सभागार रतनपुरा मऊ में उपस्थित होने हेतु प्रेषित की गयी थी, किन्तु निर्धारित समय दो घण्टे व्यतीत होने के उपरान्त मात्र 36 क्षेत्र पंचायत सदस्य ही उपस्थित हुए है, जिससे गणपूर्ति नहीं हो रही है। सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी भी करायी गयी है।
चूंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 15(12) में यह उल्लेख किया गया है कि ’’यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित न हुआ हो अथवा यदि गणपूर्ति न होने के कारण बैठक न हो सकी हो, तो जब तक कि उक्त बैठक के दिनांक से (एक वर्ष) व्यतीत न हो जाए, तब तक उसी प्रमुख में अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी अनुवर्ती प्रस्ताव का नोटिस ग्रहण नहीं किया जाएगा।’’ इस प्रकार उपरोक्तानुसार सदस्यों की गणपूर्ति के लिए कम से कम 47 क्षेत्र पंचायत सदस्यों की आवश्यकता थी किन्तु मात्र 36 सदस्यों की उपस्थिति के कारण गणपूर्ति नहीं हो सकी।
ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 15(12) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत गणपूर्ति न होने की दशा में बैठक सम्पन्न नहीं हो सकी।