मुज़फ्फरनगर शेल्टर होंम कांड – सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ़्तारी न होने पर लगाई बिहार सरकार को फटकार, डीजीपी हुवे तलब

आदिल अहमद

डेस्क (नई दिल्ली)  मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में राज्य की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के डीजीपी को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चौंकाने वाली बात है कि मंजू वर्मा को तलाश नहीं किया जा सका। कोर्ट ने कहा कि कमाल है, किसी को ये नहीं पता कि पूर्व मंत्री कहां हैं। बिहार सरकार को इस मामले में जवाब देना होगा।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा कि मंजू वर्मा मिल नहीं रही हैं। दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के अन्य शेल्टर होम के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को भी तलब किया है। यह वे 14 शेल्टर होम हैं जिन पर बच्चियों के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में मुज्जफरपुर शेल्टर होम रेप मामले में सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में  सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को समय पर चार्जशीट दाखिल करने के किये कहा था, जिससे कि आरोपी जमानत न ले सके। बिहार पुलिस को पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की खोज खबर न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा था कि ‘ऑल इज नॉट वेल’ इन बिहार।

आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड में करीब 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई थी। इसके बाद मंजू वर्मा के पति पर भी आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ संपर्क रखने की वजह से गाज गिरी थी। मंजू वर्मा को बिहार सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था।

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