सूचना न देना अधिशासी अभियंता (नहर) को मंहगा पड़ा

लगा 25 हजार का जुर्माना

प्रदीप दुबे विक्की

ज्ञानपुर(भदोही) नहर से संबंधित सूचना देने में कोताही बरतने पर अधिशासी अभियंता ज्ञानपुर नहर प्रखंड जनपद भदोही पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई है। आदेश में लिखा है कि यह रकम दि0-04 मई 2018 मे रहे तत्कालीन जन सूचना अधिकारी / कार्यालय अधिशासी अभियंता ज्ञानपुर नहर प्रखंड जनपद भदोही के वेतन से तीन मासिक किस्तों में कटौती करने हेतु जिलाधिकारी भदोही एवं कोषाधिकारी भदोही को प्रेषित किया गया है।

ज्ञात रहे की आरटीआई कार्यकर्ता उमाशंकर मौर्य के द्वारा 05 सितंबर 2017 को 2016 दिसंबर से जनवरी 2017 फरवरी, मार्च व अप्रैल 2017 में नहर के आवंटित पानी के टेल किस तिथि को अंतरिम पानी छोड़ा गया, कितने किसानों के खेत में कुलाबा लगाया गया उनकी सूची, कितने टेल सरकारी कुलाबा किसानों के सामने लगाए गए है, इसकी सूची जनपद स्तर की सूचना माँगी गयी थी। जनपद स्तर से सूचना कि ना प्राप्ति होते देख प्रथम अपीलोपरांत आरटीआई कार्यकर्ता श्री मौर्य के द्वारा माननीय आयोग राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया गया। आयोग ने प्रथम तिथि को पत्रावली प्रस्तुत की गयी। जिस पर वादी उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखा, परंतु जन सूचना अधिकारी अनुपस्थित रहे।

उसके उपरांत द्वितीय तिथि में भी यही प्रकरण हुआ जिस पर आयोग ने अर्थ दंड आरोपित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग करते हुए यह आदेश कक्षा कि आयोग ने प्रश्नगत पारित दंडादेश के संबंध में संबंधित जन सूचना अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर देने का आरोप लगाते हुए उनके ऊपर ₹25000 का दंड अधिरोपित किया गया।

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