पदुम एनकाउंटर प्रकरण – सपा विधायक सहित 16 को मिली उच्च न्यायालय से राहत
फारुख हुसैन
मितौली-खीरी। पदुम एनकाएंटर मामने में पूर्व सपा विधायक सुनील लाला सहित 16 लोगों को उच्च न्यायालय ने बडी राहत दी है। इस मामले में फसे 13 पुलिस वाले अभी राहत के इंतजार में है। अब क्रिमनल अपील के फाइनल तक विधायक के खिलाफ फिलहाल कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं होगी।
मैगलगंज थाना क्षेत्र के श्रीपालपुर गांव के रहने वाले पदुम पासी को 29 जून 2014 को पुलिस ने उसके घर के सामने ही मार गिराया था। पुलिस ने इसको एनकाउंटर दिखाते हुए मामले को रफा दफा कर दिया था। आरोप है कि पुलिस ने मामले में लीपापोती करते हुए क्लोजर रिर्पोट दाखिल कर दी थी। लेकिन इसे स्वीकार करने के पहले कोर्ट ने मृतक की मां गंगाजली को तलब किया तो उसने बेटे की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए न्याय के लिए आवाज उठाई थी।
इस पर कोर्ट ने पूर्व विधायक सुनील लाला, तत्कालीन एसओ सहित करीब 29 लोगों पर मैगलगंज थाने में हत्या सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज लालता प्रसाद ने पुलिस को कहानी को झुटलाते हुए इस मामले में पूर्व विधायक सुनील लाला, तत्कालीन मैगलगंज एसओ विश्वनाथ सहित कुल 29 लोगों को हत्या का आरोपी मानते हुए कोर्ट में तलब किया था। लेकिन कोर्ट में हाजिर न होने पर अपर जिला जज ने इसे न्यायालय की अवहेलना मानते हुए सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे।
इससे इस मामले में फसे 13 पुलिस वालो व पूर्व विधायक सहित 16 अंय लोगों में हडकंप मच गया। राहत के लिए सभी उच्च न्यायालय के चक्कर लगाने लगे। कड़ी मशक्कत के बाद कोर्ट ने इस मामले के एक आरोपी संत कुमार की अपील पर सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक सुनील लाला सहित 16 अंय लोगों को बडी राहत दी है। पूर्व विधायक के अधिवक्ता मनीष सिंह चौहान ने बताया कि उच्च न्यायालय ने पदुम एनकाउंटर मामले में विधायक सहित 16 लोगो को मिली राहत देते हुए क्रिमनल अपील के फाइनल तक कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई न करने के निर्देश जिला जज को दिए है।