पशुपालन मंत्री एस पी एस बघेल को मिली ज़मानत

विजमा यादव की अंतरिम जमानत बढ़ी,पूर्व विधायक की एक और निगरानी खारिज

तारिक खान

प्रयागराज.7 दिसंबर प्रदेश के पशुपालन मंत्री एसपीएस बघेल के आज विशेष जज एमपी एम ए ले कोर्ट में समर्पण करने पर उनकी जमानत स्वीकार कर ली गई,उनपर आरोप था कि 23 फरवरी 2000 को उस समय सांसद होते हुए शिलान्यास का पत्थर तोड़ दिया था जिसमे थाना टूंडला फ़िरोज़ाबाद में धारा 427 आईपीसी में मुकद्दमा दर्ज किया गया था आरोप पत्र लगने के बाद से उनके द्वारा ज़मानत नही कराई गई थी

गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर अदालत में समर्पण किया,वहीं दूसरे मुकद्दमे थाना झूंसी के छतनाग में मोहन लाल यादव की हत्या के बाद 29 जून 2005 वादिनी शशि देवी के घर में घुसकर विजमा यादव पूर्व विधायक सहित 11 नामजद व अज्ञात लोगों द्वारा लूटपाट,आगजनी व मारने पीटने के बाबत 156(3)में एक प्रार्थना पत्र दी गई थी जो परिवाद में तब्दील कर बयान 200 व 202 के बाद कोर्ट ने सभी 11 लोगों को धारा 395, 397, 436, 323, 504, 506, 384 में तलब किया था जिसमे विजमा यादव के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट चल रहा था जिसमे हाज़िर होने पर न्यायालय विशेष जज एम पी एम ए ले कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था शुक्रवार को समर्पण करने पर उनकी अंतरिम जमानत पुनः 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।

वहीं रामपुर के पूर्व विधायक यूसुफ अली की समनिंग आदेश के खिलाफ एक और निगरानी खारिज हो गयी है।जिसमे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने सरकार की ओर से पक्ष रखा।

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *