अपराधिक गैंग चलाने वाले आरोपियों की जमानत खारिज
हत्यारोपी को जिला जज कोर्ट से मिली राहत
हरिशंकर सोनी
सुल्तानपुर. महिला की हत्या व गैंगस्टर के मामलों में आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात जिला जज ने हत्यारोपी को राहत दी है,वहीं स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।
पहला मामला जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के हालापुर-तिवारीपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले अभियोगी रामवचन ने बीते 31 मई की घटना बताते हुए अपनी बहन सुमित्रा पत्नी मुन्नू निवासिनी ग्राम नरहरिया अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर के गायब हो जाने एवं उसके बाद शव बरामद होने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया। मामले में तफ्तीश के उपरांत आरोपी मगन सिंह उर्फ सुधीर,दिलीप गुप्ता एवं देवेंद्र का नाम प्रकाश में आया। जिनके खिलाफ हत्या सहित अन्य आरोपो में चार्जशीट भी दाखिल हुई।
इसी मामले में आरोपी देवेंद्र सिंह उर्फ दीपू निवासी बरई का पुरवा थाना महरुआ-अम्बेडकरनगर की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिसपर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत पर विरोध जताया।वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने लगे आरोपों को निराधार बताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जिला जज उमेश चंद्र शर्मा ने आरोपी को राहत दी है।
दूसरा मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र के रामनगर से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपी प्रेम नरायन पाठक उर्फ फास्टर के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है।
वहीं तीसरे मामले के आरोपी वीरेंद्र कुमार यादव निवासी पूरे पहलवान थाना मुसाफिरखाना के खिलाफ स्थानीय कोतवाली में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। दोनों मामलों में आरोपियों की तरफ से स्पेशल जज गैंगस्टर की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिसपर सुनवाई के पश्चात स्पेशल जज प्रीती श्रीवास्तव ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी…!