सड़क दुर्घटना में गयी थी महिला की जान, पर दर्ज हुआ था गैर इरादतन हत्या का मामला
हरिशंकर सोनी
सुल्तानपुर. सड़क दुर्घटना में हुई महिला की मौत मामले में पड़ी तहरीर पर पहले तो कोतवाली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया और फिर विवेचक ने भी उसे उसी धारा में गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। गुरुवार को विवेचक ने अपनी तफ्तीश में नया मोड़ लाते हुए मामले को गैर इरादतन हत्या के बजाय दुर्घटना के चलते हुई मौत के मामले में परिवर्तित कर दिया। जिससे आरोपी को अब राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन इसके चलते कई दिनों तक आरोपी को बेवजह जेल काटनी पड़ी।
मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के पयागीपुर इलाके से जुड़ा है। जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी सुनील यादव निवासी ग्राम पठखौली-रामचंद्रपुर थाना पीपरपुर ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक बीते 26 नवम्बर को वह अपनी मां कलावती का इलाज कराने सुलतानपुर आया था। वापस लौटते समय पयागीपुर चौराहे के पास डम्फर चालक ने तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसकी बाइक में टक्कर मार दी। जिसके चलते बाइक पर पीछे बैठी उसकी मां कलावती सड़क पर गिर गयी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
इस मामले में कोतवाली पुलिस ने भादवि की धारा 279, 304 व 427 में मुकदमा दर्ज किया आैर मामले में चालक श्रवण कुमार निवासी पुराना धारपी जिला गया-बिहार को गैर इरादतन हत्या सहित अन्य आरोपों में जेल भेजने की कार्यवाही भी कर दी। जहां पर वह करीब दो सप्ताह से जेल काट रहा है।
इसी बीच गुरुवार को मामले की तफ्तीश कर रहे जिस चौकी प्रभारी पयागीपुर उमाकांत शुक्ला ने आरोपी श्रवण कुमार को गैर इरादतन हत्या का मामला तैयार कर जेल भेजा था, उन्हीं के जरिए स्वयं ही कोर्ट में भादवि की धारा 304 का अपराध अब न होना पाते हुए धारा 304ए का अपराध पाया जाना बताया गया। धारा परिवर्तन के लिए कोर्ट ने अनुमति भी दे दी है। अब चालक को राहत मिलने के आसार साफ हो गये हैं।