खाद्यान्न घोटाला सहित अन्य में कोटेदार समेत पांच की जमानत खारिज
हरिशंकर सोनी
सुलतानपुर। खाद्यान घोेटाला, दुष्कर्म, दहेज हत्या एवं जानलेवा हमला समेत अन्य मामलों मे आरोपियों की तरफ से सम्बन्धित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात एडीजे चतुर्थ की अदालत ने हमले के आरोपी को राहत दी है। शेष आरोपियों की जमानत अदालतो ने खारिज कर दी।
पहला मामला अखण्ड नगर थाना क्षेत्र के प्राणनाथपुर बछेडि़या गांव से जुड़ा है। जहाँ के रहने वाले कोटेदार लालबहादुर तिवारी व ग्राम प्रधान के खिलाफ एमडीएम खाद्यान में घोटाले का आरोप है। इस मामले में आरोपी कोटेदार की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर शासकीय अधिवक्ता वेदप्रकाश विश्वकर्मा ने विरोध जताया। तत्पश्चात एडीजे प्रथम आरपी सिंह ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी। इसी अदालत ने बल्दीराय थाने के इसौली से जुड़े दूसरे मामले में आरोपी अजीज व लल्लन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इन आरोपियों के कब्जें से पुलिस ने भारी मात्रा में गोमांस व घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद किया था।
तीसरा मामला कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के सराय अचल गांव से जुड़ा है। जहाँ के रहने वाले सुरेन्द्र प्रताप पाठक ने 10 सितम्बर 2012 की घटना बताते हुए कंचन उर्फ सत्येन्द्र पाठक व पवन पाठक के खिलाफ अपने बेटे धीरेंद्र पर कट्टे से फायर कर हमले का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने पवन को क्लीन चिट दे दी थी। अभियोजन की अर्जी पर कोर्ट ने आरोपी पवन को तलब किया था। इसी मामले में सरेंडर कर जेल गये आरोपी पवन पाठक निवासी माधवपुर-कोतवाली देहात की तरफ से एडीजे चतुर्थ की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने आरोपो को निराधार बताया। तत्पश्चात न्यायाधीश उदयभान सिंह ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली।
चौथा मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहाँ पर हुई घटना के सम्बन्ध में विवाहिता की सास शोभावती निवासी चन्दौली-सातनपुर थाना कादीपुर के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप है। मामले में शोभावती की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को एफटीसी प्रथम प्रभानाथ त्रिपाठी ने खारिज कर दिया है। इसी अदालत ने पांचवे मामले से जुड़े दुष्कर्म आरोपी कमरूदीन निवासी खजुरी थाना पीपरपुर की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।