आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण बिल पास होने के तुरंत बाद ही सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती
अंजनी रॉय
‘सबका कोटा बिल’ को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस बारे में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है।आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को लेकर ऑब्जेक्शन जताया गया है। यूथ फॉर इक्वालिटी ने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है जिसमें संविधान के (103वें एमेंडमेंड) बिल 2019 को लेकर विरोध जताया गया है।
जिसके मुताबिक देश के आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार और शिक्षा में आरक्षण देने संबंधी संविधान (124वां संशोधन) विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है|
बुधवार को कोटा बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया। संविधान (124वां संशोधन) विधेयक लोकसभा से मंगलवार को ही पारित हो गया था।राज्यसभा में इसके पक्ष में 165 और विपक्ष में 3 वोट पड़े, जबकि लोकसभा में इसके पक्ष में 323 वोट पड़े थे, जबकि विरोध में 3 वोट पड़े थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर करने के बाद यह प्रावधान एक कानून बन जाएगा।
संसद से बिल पारित हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘खुशी है कि राज्यसभा ने संविधान (124वां संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया है। खुशी है कि इस विधेयक को व्यापक समर्थन मिला। सदन ने एक जीवंत बहस भी देखी, जहां कई सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की।’