आरटीआई नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जिया

【किस भ्रस्टाचार को छिपाने में लगा है माध्यमिक शिक्षा विभाग】

 प्रदीप दुबे विक्की

 

ज्ञानपुर,भदोही । जन सूचना अधिकार के तहत मांगी जा रही सूचनाओं को देने में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय फिसड्डी साबित हो रहा है। समयोपरांत सूचना स्वयं और अपने सम्बन्धित सरकारी विद्यालयों को दिलवाने में नाकाम है, राज्य सूचना आयोग में मामला लंबित होने व दंड अधिरोपित करने के उपरांत भी आवेदकों को सूचना नहीं दिलवाई जा रही है। अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से 26 दिसम्बर 2019 को गुलाबधर इंटर कालेज गोपीगंज की मान्यता और भूमि-भवन की सूचना मागी थी। विभाग द्वारा इस संबंध में स्वत; सूचना ना देते हुए उक्त सम्बंधित विद्यालय को प्रेषित कर दिया, जिस पर सम्बंधित विद्यालय ने भ्रामक जानकारी पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने पुनः विद्यालय को सूचना देने हेतु निर्देशित किया था, उस पत्र पर सम्बंधित विद्यालय ने आदेशित अंदाज में जिला विद्यालय निरीक्षक भदोही को नियमो और कानूनों को समझाते हुए सूचना देने हेतु महीनो की समय की माग कर दिया, जिस पर कारवाई ना करते हुए पुनः जिला विद्यालय निरीक्षक भदोही ने निवेदन भरे लहजे में लिखा कि यदि प्राथी राज्य सूचना आयोग में अपील करता है तो विद्यालय को सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए सूचना के नियमो और कानून को ताक पर रखते हुए सूचना दिलवाने के कारवाई से कन्नी काट लिया गया, जबकि वादी के द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया कि स्वयं जनसूचना अधिकारी होते हुए सम्बंधित विद्यालय से सूचना मागकर सूचना को लटकाया जा रहा है, जबकि सम्बंधित सूचना कार्यालय की मान्यता फाइल में भी उपलब्ध है। जिस पर मंडलायुक्त मिर्जापुर मुरली मनोहर लाल ने कहा कि मंडल के समस्त जन सूचना अधिकारियों की ट्रेनिंग कराई गई है । यदि फिर भी किसी प्रकार की हीला हवाली की जा रही है , तो पत्र मिलते ही हमारे स्तर से स्पष्टीकरण देते हुए संबंधित जन सूचना अधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी।

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