मुज्जफरनगर बालिका गृह यौन शोषण – सीबीआई ने किया ब्रजेश ठाकुर सहित 21 पर चार्जशीट दाखिल
अनिल कुमार
पटना: मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन हिंसा मामले में सीबीआई ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 21 के खिलाफ विशेष पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में सभी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़कियों को गंदे भोजपुरी गानों पर डांस कराया जाता था। उन्हें नशे के इंजेक्शन और दवा देकर सुला दिया जाता था। इसके बाद उनके साथ गलत काम किया जाता था।
सीबीआई के एसपी देवेंद्र सिंह की ओर से पिछले 19 दिसंबर को विशेष पॉक्सो कोर्ट में सभी 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। सभी को भादवि की धारा 323, 325, 341, 354, 376 सी व 34 एवं पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 04, 06,08, 10, 12 व 17 के तहत आरोपित किया गया है। आरोपों के समर्थन के लिए सीबीआई ने 102 गवाहों के साक्ष्य लिए हैं। इसमें बालिका गृह की पीड़ित 33 लड़कियां शामिल हैं।
ब्रजेश ठाकुर, इंदू कुमारी, मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीह, किरण कुमारी, रवि कुमार रोशन, विकास कुमार, दिलीप कुमार वर्मा, विजय कुमार तिवारी, गुड्डू कुमार पटेल उर्फ गुड्डू, कृष्ण कुमार राम उर्फ कृष्णा, रोजी रानी, रामानुज ठाकुर उर्फ मामू, रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर साहब उर्फ मास्टर जी, डॉ। अश्विनी उर्फ आसमनी, विक्की , साइस्ता परवीन उर्फ मधु व डॉ. प्रमीला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
बताते चले कि ब्रजेश ठाकुर बालिका गृह का वास्तविक मालिक था। वही बालिका गृह का संचालन करता था। एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति का वह कार्यपालक निदेशक पद पर था। इसी एनजीओ के माध्यम से बालिका गृह का संचालन होता था। उस पर बालिका गृह की लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। इसमें उसके साथ रवि रोशन व मामू सहित बालिका गृह की अन्य कर्मचारी सहयोगी थे। वह अन्य आरोपियों के साथ मिलकर लड़कियों को गंदे भोजपुरी गानों पर डांस करने को मजबूर करता था। वह लड़कियों को दूसरे के पास भेजता था। विरोध करने वाली लड़कियों की पिटाई भी करता था। वही रवि कुमार रोशन बाल संरक्षण पदाधिकारी (सीपीओ) था। ब्रजेश के साथ-साथ उस पर भी अधिकतर लड़कियों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वह छोटे कपड़े में अश्लील गानों पर डांस करने के लिए लड़कियों को मजबूर करता था।