पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ-पहले सोलर पम्प पाओ
अंजनी रॉय
सोलर पम्प के लिए 25 फरवरी तक करे आवेदन
बलिया। कृषि विभाग द्वारा संचालित सोलर फोटोवोल्टैईक इरीगेशन पंप योजनातर्गत वित्तीय वर्ष-2018-19 की स्थापना के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु 25 फरवरी तक ऐसे पंजीकृत कृषक जो बोरिंग एवं जल स्तर की उपयुक्ततता के अनुसार बैक ड्राफ्ट उपलब्ध करा देंगे, उनको बैंक ड्राफ्ट जमा करने की तिथि व समय के आधार पर “पहले आओ पहले पाओ” की सिद्धांत लगाते हुए चयनित किया जायेगा। लाभार्थी कृषकों का चयन जनपद हेतु आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक ही किया जायेगा।
उप कृषि निदेशक इंद्राज ने बताया है कि बैक ड्राफ्ट को मूल रूप में उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी सदर में विकास खण्ड हनुमानगंज, सोहाव, गड़वार, दुबहड़, बेलहरी में, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी रसड़ा में विकास खंड रसड़ा, चिलकहर, नगरा, सीयर में, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी बांसडीह में विकास खंड बांसडीह, मनियर, नवानगर, पंदह, बेरूवारबारी में, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी बैरिया में विकास खंड बैरिया, रेवती, मुरली छपरा कार्यालय में जमा किया जायेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद संबंधित उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित कृषक को प्रदान की जायेगी। कृषक द्वारा बैक ड्राफ्टअपलोड करने के एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी के स्तर द्वारा बोरिंग, जल स्तर विद्युत कनेक्शन आदि का सत्यापन कराया जायेगा, पात्र पाए जाने पर ही लाभान्वित किया जायेगा। 2एचपी सोलर पंप के लिए बोरिंग का व्यास 4 इंच एवं भूगर्भ जलस्तर 7 मीटर अथवा 22 फीट तक 3एचपी एवं 5एचपी सोलर पंप के लिए बोरिंग का व्यास 6 इंच एवं भूगर्भ जलस्तर 50 मीटर अथवा 200 फीट तक होना चाहिए।
ऐसे कृषक जिनके पास विद्युत संचालित पंप होंगे, उन्हें लाभान्वित नहीं किया जायेगा, जो कृषक वर्तमान में डीजल पंप सेट के द्वारा सिंचाई कर रहे हैं, अथवा उनके पास सिंचाई हेतु ऊर्जा का कोई स्रोत उपलब्ध न हो तथा उनके स्थल विद्युत ग्रिड से 300 मीटर की दूरी पर स्थित हो पात्र होंगे।