मुज़फ्फरनगर शेल्टर होम प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बिहार सरकार को जमकर फटकार, कहा ये बाते
करिश्मा अग्रवाल
नई दिल्ली: बिहार के चर्चित मुजफ्फरनगर शेल्टर होम केस में आज सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने कहा कि आप दुर्भाग्यशाली बच्चों के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं। आप इस तरीके की चीजों की इजाजत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से दो बजे सारे सवालों के जवाब देने को कहा है। बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम सरकार नहीं चला रहे है लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे सरकार चला रहे हैं? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। अब दिल्ली की साकेत कोर्ट में इसका ट्रायल होगा। कोर्ट ने कहा कि दो हफ्ते में सारे रिकॉर्ड ट्रांसफर हो जाएं और ट्रायल छह महीने में पूरा हो जाना चाहिए। अब साकेत की पास्को कोर्ट में मामला चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय के हित में ट्रायल का ट्रांसफर किया जा रहा है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली से पटना दो घंटे का रास्ता है। हम चीफ सेक्रेटरी को भी कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं। कोर्ट ने बिहार सरकार के वकील से कहा कि अगर सारी जानकारी नहीं दे सकते तो किसी अफसर को बुलाइए। अब बहुत हो गया।सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि बिहार में कितने शेल्टर होम हैं ? उनमें कितने बच्चे हैं? इनमें कितने बालक और बालिका हैं? इनको कितना फंड मिलता है? इनमें रहने वालों के हालात कैसे हैं? हालांकि, बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि 110 शेल्टर होम हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मुश्किल वाले सवाल पूछेंगे। बेहतर होगा कि आप सारी जानकारी हासिल करें। वरना हम जानते हैं कि जानकारी कैसे हासिल करनी है? हम दो घंटे में चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं।
इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम की निगरानी कर रहे ज्वाइंट डायरेक्टर एके शर्मा के ट्रांसफर पर कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना अनुमति के उनका ट्रांसफर नहीं होगा तो यह ट्रांसफर क्यों किया गया। क्या कैबिनेट कमेटी को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर ना करने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देगी।