पूर्व सांसद अतीक को नही मिली राहत,पेरोल खारिज…
तारिक़ खान
प्रयागराज …29 अप्रैल केंद्रीय कारागार नैनी में निरुद्ध पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहीं,प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी संसदीय से चुनाव लड़ने व प्रचार करने लिए शुआट्स नैनी के 2016 के मामले में अतीक अहमद की ओर से 3 हफ्ते के पेरोल(शार्ट टर्म बेल)की प्रार्थना पत्र विशेष जज एमपी एमए ले कोर्ट इलाहाबाद में 27 अप्रैल को दाखिल की गई थी जिसमे पूर्व सांसद की ओर से अधिवक्ता दया शंकर मिश्र,खान फरहत हनीफ,निसार अहमद,राधे श्याम पाण्डे की पेरोल पर बहस का विरोध अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता,वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी हरि ओमकार सिंह,वीरेंद्र सिंह ने विरोध करते हुए कहा कि अतीक की पूर्व में 15 अप्रैल 2017 को जमानत खारिज हो चुकी है ऐसे में आरोपी को चुनाव लड़ने एवम प्रचार करने के लिए पेरोल पर तीन सप्ताह के लिए ज़मानत देने का शक्ति न्यायालय के पास नही है,कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रार्थना पत्र में विधिक बल नहीं है और प्रार्थना निरस्त करने योग्य है ,और पेरोल प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।