चेन्नई हाई कोर्ट ने दिया पांडिचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को झटका

तारिक जकी

चेन्नई। विभिन्न प्रशासनिक मामलों को लेकर नारायणसामी का किरण बेदी से कई बार टकराव रहा है। एक बार तो नारायणसामी ने बेदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह उपराज्यपाल पद पर बने रहने की ‘लायक नहीं हैं।’ क्योंकि वह सरकार के प्रस्तावों के विपरीत ‘मनमाने निर्णय’ कर रही हैं।

अब पडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को मद्रास हाईकोर्ट से एक तगड़ा झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को निर्देशित करते हुवे कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के रोज़मर्रा की गतिविधियों में दखल देने का अधिकार उनको नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उपराज्यपाल यानी एलजी के पास स्वतंत्र रूप से काम करने का भी अधिकार नहीं है।

हाई कोर्ट ने इस प्रकरण में कांग्रेस विधायक के लक्ष्मीनारायणन के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने फैसला दिया कि निर्वाचित सरकार के पास सेवा मामलों पर अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने उपराज्यपाल की शक्तियों पर 2017 में केंद्र द्वारा दो स्पष्टीकरण आदेशों को रद्द कर दिया।

इस प्रकरण पर कांग्रेस नेता के वकील गांधीराजन ने कहा है कि अदालत ने कहा है कि वित्त, प्रशासन और सेवा मामलों में, वह (किरण बेदी) स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर परामर्श और कार्य कर सकती हैं।

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *