जाने किस वजह से मिली ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, लगा 20 लाख का जुर्माना

तारिक जकी

नई दिल्ली : ममता बैनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म भविष्येर भूत के रिलीज़ पर प्रतिबन्ध के मामले में तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते हुवे मामले में ममता सरकार को फटकार लगाते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को कहा कि वे 20 लाख रुपये बांग्ला फिल्म निर्देशक अनिक दत्त और सिनेमा हॉल के मालिकों को दें।

मामला दरसअल ये है कि पश्चिम बंगाल में भविष्येर भूत पर बिना वजह प्रतिबंध को लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। गौरतलब है कि इस फिल्म में कथित तौर पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल काग्रेस समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों पर कटाक्ष किया गया था। इसी वजह से पिछले महीने फिल्म रिलीज होने के एक दिन बाद इसे राज्य भर के सभी सिनेमा हॉल से हटा दिया गया था। फिल्म निर्देशक अनिक दत्त ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर ही सभी सिनेमा हॉल में उनकी फिल्म का प्रदर्शन बंद किया गया है। बाद में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि 15 फरवरी को यह फिल्म प्रदर्शित हुई थी लेकिन 16 फरवरी के बाद इसे बिना किसी कारण के कोलकाता के सभी सिनेमा हॉलों से हटा दिया गया था।

इस मामले में सिनेमा हॉल प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि ऊपर से आदेश है लेकिन ऊपर से किसने आदेश दिया, यह किसी ने भी नहीं बताया था। इसके खिलाफ पूरी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री सड़कों पर उतर गई थी लेकिन सिनेमा हॉल वालों की हिम्मत नहीं हुई कि इस फिल्म को दोबारा प्रदर्शित कर सके इसलिए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जहां से फिल्म के प्रदर्शन को हरी झंडी दे दी गई।

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