मुज़फ्फरनगर दंगा – सबूतों के अभाव में 12 आरोपी हुवे बरी, गवाही में मुकरे सुलेमान सहित तीन गवाह

आफताब फारुकी

मुज़फ़्फ़रनगर: वर्ष 2013 में हुवे उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर दंगो में एक मामले में स्थानीय अदालत ने सुनवाई करते हुवे सबूतों के अभाव में कुल 12 लोगों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने मंगलवार को दंगा मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 395 (डकैती) और 436 (आगजनी) से आरोपियों को बरी कर दिया है। अभियोजन के मुताबिक, एसआईटी ने 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। मामले के सुनवाई के दौरान ही एक आरोपी व्यक्ति की मौत हो गई थी।

वही इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान स्वयं शिकायतकर्ता मोहम्मद सुलेमान अपने गवाही में मुकर गए। यही नही दो अन्य गवाह भी मामले में गवाही के दौरान मुकर गए और उन्होंने अभियोजन का साथ नहीं दिया। इस प्रकरण में आरोप था कि सात सितंबर 2013 को जिले के लिसाढ गांव में दंगों के दौरान भीड़ ने घरों को आग लगा दी थी और लूटपाट की थी।इसके बाद ही जिले में दंगा भड़कने की बात सामने आई थी। जिस सम्बन्ध में लिसाढ़ ग्राम निवासी मोहम्मद सुलेमान ने 16 सितंबर 2013 को सम्बंधित थाना फुगान में आगजनी और डकैती का मामला दर्ज कराया था। उसने गांव के ही नरेंद्र उर्फ लाला, धर्मेंद्र उर्फ काला, बिजेंद्र, राजेंद्र, अनुज, अमित, ब्रम्हा, सुरेंद्र, कृष्णा, निशु, शोकेंद्र, बिट्टू उर्फ अरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

प्रकरण में गठवाला खाप के मुखिया बाबा हरिकिशन को भी नामजद किया गया था। मगर एसआईटी ने जांच के दौरान बाबा हरिकिशन का नाम निकाल दिया था और 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दी थी। प्रकरण में एक आरोपी ऋषिदेव की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी।

गौरतलब हो कि 2013 के अगस्त में जानसठ कोतवाली के कवाल गांव में दो भाइयों सचिन और गौरव की हत्या के बाद एक पंचायत के बाद जिले में दंगा भड़का था। जिले में हुवे इस सांप्रदायिक दंगों में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 40 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। इन्ही दंगो के लगभग 20 मामलों में विधायक और सांसद भी आरोपियों की सूची में हैं।

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