गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही की योजना हेतु हुई प्रशासनिक बैठक
संजय ठाकुर
मऊ : अमान्य/बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयो के विरूद्ध अद्यतन कार्यवाही के लिए कार्य योजना बनाने के लिए जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक कलेक्टेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।
उक्त बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में संचालित अमान्य/बिना मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयो/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अद्यतन विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इण्टर कालेज द्वारा समय-समय पर माननीय सर्वाेच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश व विभागीय निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में, मान्यता प्राप्त, विद्यालयो द्वारा विद्यार्थियों के अवागमन के ट्रान्सर्पोटेशन के सम्बन्ध में विशेष चर्चा करते हुए सख्त निर्देश दिये कि 15 जुलाई,2019 तक गैर मान्यता प्राप्त सभी विद्यालय बन्द कराकर प्रबन्धक के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करा दें अन्यथा सभी सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी।
संयुक्त मजिस्टेट/मुख्य विकास अधिकारी डा0 अंकुर लाठर ने नगर क्षेत्र में चल रहे अवैध विद्यालय सेण्ट जान्स स्कूल के बारे में गलत तथ्य खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर द्वारा दिया गया जिसपर जिलाधिकारी ने खण्ड शिक्षाअधिकारी को चार्ज शीट बनाने के निर्देश दिये। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा जनपद में एक भी अमान्य विद्यालय संचालित नही होना चाहिए इसका उलंघन करने वाले के खिलाफ 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिये तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी को ब्लाकवार गु्रप बनाकर सभी अध्यापको की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिये।
जनपद के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव में 19, कोपागंज में 14, दोहरीघाट में 21, बड़राव में 30, परदहा में 24, मुहम्मदाबाद में 03, नगर क्षेत्र में 11, रानीपुर में 17, रतनपुरा 48, घोसी में 38 में अमान्य विद्यालय है।
उक्त अवसर पर संयुक्त मजिस्टेट/मुख्य विकास अधिकारी डा0 अंकुर लाठर, बेसिक शिक्षा अधिकारी ओ0पी0 त्रिपाठी, जिला सूचना अधिकारी डा0 जितेन्द्र प्रताप सिंह, समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।