मऊ – जनपद में ऐसे होगी मॉस/मछली की दुकाने, जाने क्या है नियम
संजय ठाकुर
मऊ : जनपद के मांस/मछली के विक्रेताओ द्वारा अपने प्रतिष्ठान में साफ-सफाई व स्वच्छता सम्बन्धी अनुपालन हेतु मांस/मछली की दुकान किसी भी पूजा स्थल से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर तथा उसके प्रेवश द्वारा से कम से कम 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित होनी चाहिए, दुकान पर सामनेकाले शीशे का प्रयोग किया जाय, जिससे मांस/मछली की बिक्री का सार्वजनिक प्रदर्शन न हो सके, परिसर के छत की ऊचाई कम से कम 3 मीटर अवश्य होनी चाहिए, परिसर का फर्स पक्का, ढलावदार एवं चिकिना होना चाहिए, जिससे उसकी समुचित साफ-सफाई की जा सके,
परिसर की धुलाई नियमित रूप से विसंक्रमित रसायनो द्वारा होनी चाहिए, परिसर पर जल निकासी का उचित प्रबन्ध होना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थ/कचरा के संग्रहण के लिए पाद चालित ढक्कनयुक्त कूडेदान की व्यवस्था होची चाहिए, परिसर को साफ रखने व दुकान में प्रयोग किये जा रहे उपस्कर/औजारो की सफाई के लिए नमक युक्त गर्म पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, परिसर में मक्खी रोधी व्यवस्था होनी चाहिए, प्रयोग में लाये जा रहे चाकू, औजार, तराजू का पलड़ा स्टैनलैस स्टील का बना होना चाहिए, मांस/मछली काटने में प्रयुक्त चोपिंग ब्लाॅक खाद्य श्रेणी की संश्लिष्ट सामग्री/कठोर लकड़ी का बना होना चाहिए, मांस/मछली की दुकान में काम करने वाले व्यक्तियो द्वारा एप्रेन, टोपी एवं दस्ताने की प्रयोग नियमित रूप से किया जाना चाहिए।
उक्त के क्रम में सभी मांस/मछली विक्रेताओ को जनहित में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओ का अनुपालन 24 घण्टे के अन्दर अपने प्रतिष्ठान में कराना सुनिश्चित करे अन्यथा निरीक्षण के दौरान उक्त बिन्दुओ का अनुपालन न पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेताओ के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
उक्त आशय की जानकारी अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जनपद मऊ द्वारा दी गयी।