बाबरी मस्जिद- रामजन्म भूमि विवाद : मध्यस्थ पैनल अपनी विस्तृत रिपोर्ट 25 जुलाई तक दे – सुप्रीम कोर्ट
तारिक खान/आफताब फारुकी
नई दिल्ली: अयोध्या में राम जन्म- भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में एक मूल वादकार ने याचिका दाखिल करके मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। वादकार गोपाल सिंह विशारद का कहना है कि उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद का सर्वमान्य समाधान खोजने के लिये आठ मार्च को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की थी लेकिन इसमें बहुत कुछ नहीं हो रहा है।
देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में अयोध्या भूमि विवाद मामले में जल्द सुनवाई की अर्ज़ी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हमने मध्यस्थता पैनल बनाया है। हमें उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा। मध्यस्थों को रिपोर्ट दाखिल करने दें।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल से 25 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। साथ ही कहा कि मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद ही हर दिन सुनवाई पर फैसला होगा। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एफ एम आई कलीफुल्ला तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष हैं